Friday, March 29, 2024
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कोरोना पर लगाम कसने प्रशासन तैयार, लाॅकडाउन के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई… जिले की सीमाओं पर लगेंगे 13 चेकिंग बैरियर, सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी टीमों के साथ करेंगे गश्त…

  • सभी शासकीय कार्यालय भी रहेंगे बंद,सब्जी और राशन दुकानें भी रहेगी बंद
  •  अस्पताल-क्लीनिक तथा कोविड वैक्सीनेशन रहेगी चालू
  • कलेक्टर श्रीमती कौशल ने ली टास्क फोर्स की बैठक, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से एसडीएम और पुलिस के अधिकारी भी जुड़े रहे



कोरबा /बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। 12 अप्रैल से जिले में दस दिन तक पूर्ण तालाबंदी घोषित की गई है। इस दौरान लाॅकडाउन के सफल और सख्त क्रियान्वयन के लिए भी प्रशासन की तैयारियां पूरी कर लीं गईं हैं। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों और कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की 13 टीमें बनाईं गईं हैं। सभी टीमे लगातार अपने-अपने कार्य क्षेत्र में गश्त करते हुए लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगी। इसके साथ ही जिले में दूसरे स्थानों और जिलों से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सीमाओं पर 13 चेकिंग बैरियर भी स्थापित कर दिए गए हैं। लोगों को दूसरे जिलों में जाने या अन्य जिलों से कोरबा जिले की सीमा में प्रवेश के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पास की अनिवार्यता भी लागू कर दी गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक में 12 अप्रैल से लागू होेने वाली पूर्ण तालाबंदी को सफलता पूर्वक सख्ती से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती कौशल ने लाॅकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घरों से निकलने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व संभाल रहे अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एस. जयवर्धन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर सहित सभी अनुविभागों के एसडीएम, सीएसपी एवं एसडीओपी तथा मैदानी स्तर पर तैनात कार्यपालिक दण्डाधिकारी और तहसीलदार  भी मौजूद रहे। बैठक में सीएमएचओ डाॅ. बी. बी. बोडे, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।


जिले की सीमाओं पर 13 जगह लगे चेकिंग बैरियर्स – जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए 12 अप्रैल से लागू होने वाले पूर्ण लाॅकडाउन के दौरान जिले में अंर्तजिला आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। केवल अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित सामानों के वाहन ही परिवहन कर सकेंगे। विशेष आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पास के माध्यम से ही लोगों को जिले से बाहर जाने या जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकाॅम संचालक, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य होंगे। अंर्तजिला आवागमन रोकने के लिए कोरबा जिले की सीमाओं पर 13 स्थानों पर चेकिंग बैरियर लगाए गए हैं। थाना श्यांग सीमा में धरमजय रोड पर थाने के सामने, करतला थाना सीमा में कुदमुरा और रामपुर चैक पर, उरगा थाना सीमा में चांपा रोड पर फरसवानी में, लबेद चैक पर और कनकी नहर प्वाइंट पर चेकिंग बैरियर लगाए गए हैं। पाली थाना क्षेत्र में रतनपुर रोड पर बगदेवा बैरियर, हरदीबाजार चैकी क्षेत्र में धतुरा-कोरबी चैक पर, मोरगा चैकी क्षेत्र में मोरगा पुलिस चैकी के सामने, कोरबी चैकी क्षेत्र में कोरबी पुलिस चैकी के सामने, कुसमुंडा थाना क्षेत्र में बाता बिरदा बैरियर, पसान थाना क्षेत्र में पेण्ड्रा रोड बैरियर और दीपका थाना क्षेत्र में सिरकी मोड़ पर बाहर के जिलों से आने वाले लोगों की सघन जांच होगी।
कोरबा शहर आठ सेक्टरों में पाली चार, कटघोरा तीन, छुरी दो, दीपका दो सेक्टरों में बंटे, वेरिकेटिंग कर नियंत्रित होगी लोगों की आवाजाही– कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देश पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाते हुए कोरबा शहर को आठ सेक्टरों में बांटकर प्रत्येक सेक्टर को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए वेरीकेटिंग्स की गई हैं। इसी तरह पाली नगर पंचायत क्षेत्र को चार, कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को तीन, छुरी नगर पंचायत क्षेत्र को दो और दीपका नगर पालिका क्षेत्र को दो सेक्टरों में बांट कर बैरिकेटिंग कर सेक्टर अलग-अलग कर दिए गए हैं। लाॅकडाउन के दौरान एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ने वाली सभी सड़को को बंद कर दिया जायेगा। इंटर सेक्टर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी इंतजाम किये जायें। मेडिकल स्टोर्स पेट्रोल पंप जैसी अति आवश्यक सेवाओं के लिए सेक्टर में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सेक्टरों को इस तरह से बांटा गया कि उनमें अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें पर्याप्त संख्या में रहें ताकि प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में भी एक सेक्टर के लोग इन चीजों के लिए दूसरे सेक्टर में न जायें । कलेक्टर ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर इंटर सेक्टर आवागमन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
11 कार्यपालिक दण्डाधिकारी दल बने, कोरबा शहर के लिए आठ सेक्टर आॅफिसर आॅन स्पेशल कोविड ड्युटी नियुक्त – जिले में लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने 11 कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की है। सभी मजिस्ट्रेट नगरीय निकायों के विभिन्न जोनों और तहसीलों में लाॅकडाउन के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराएंगे। कोरबा नगर निगम क्षेत्र को आठ सेक्टरों में बांटकर लाॅकडाउन तथा कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने अतिरिक्त आठ सेक्टर आॅफिसर आॅन स्पेशल कोविड ड्युटी भी नियुक्त कर दिए हैं। यह सभी सेक्टर आॅफिसर नगर निगम क्षेत्र के आठ जोनों में एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन का उल्लंघन के साथ-साथ लाॅकडाउन के दौरान लोगों की बेवजह आवाजाही पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सेक्टर आॅफिसरों के साथ जोन कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पूरा दल होगा। आवश्यकता पड़ने पर कोविड प्रोटोकाॅल और शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध जुर्माना सहित एफआईआर की कार्रवाई भी सेक्टर आॅफिसर कर सकेंगे।
सेक्टर मजिस्ट्रेट – श्री सुरेश साहू तहसीलदार कोरबा नगर निगम के कोरबा, टीपी नगर जोन और कोरबा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रहेंगे। नायब तहसीलदार श्री मनहरण राठिया नगर निगम क्षेत्र के पंडित रविशंकर जोन, कोसाबाड़ी जोन और तहसील कोरबा के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होेंगे। नायब तहसीलदार श्री सोनु अग्रवाल बालको नगर जोन के लिए, नायब तहसीलदार श्री प्रांजल मिश्रा दर्री जोन एवं दर्री तहसील, सर्वमंगला नगर और बांकीमोंगरा जोन तथा नगर पंचायत छुरी कला क्षेत्र के लिए, तहसलीदार श्री रोहित सिंह नगर पालिका परिषद क्षेत्र कटघोरा और तहसील क्षेत्र कटघोरा के लिए श्री शशि भूषण सोनी, नगर पालिका परिषद दीपका और उप तहसील दीपका क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होंगे। नगर पंचायत क्षेत्र पाली और तहसील पाली के लिए तहसीलदार श्री विश्वासराव मस्के, नायब तहसीलदार श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार श्री सनी पैंकरा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। करतला क्षेत्र के लिए तहसीलदार श्री मुकेश देवांगन नायब तहसीलदार सुश्री तारा सिदार और नायब तहसीलदार श्री रविशंकर राठौर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। पोड़ी-उपरोड़ा तहसील क्षेत्र के लिए तहसीलदार श्री सोनीत मेरिया, नायब तहसीलदार श्री डी. आर. धु्रव, नायब तहसीलदार श्रीमती ममता रात्रे और तहसीलदार श्री सुशील कुलमित्र कार्यपालिक दण्डाधिकारी होंगे। हरदीबाजार क्षेत्र के लिए तहसीलदार श्री पंचराम सलामें को कार्यपालिक दण्डाधिकारी बनाया गया है।
कोरबा शहर के लिए जोनवार आठ सेक्टर आॅफिसर्स आॅन स्पेशल कोविड ड्युटी – कोरबा जोन के लिए श्री अशोक वर्मा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरबा, पंडित रविशंकर नगर जोन के लिए श्री अक्षय जैन, एसडीओ लोक निर्माण विभाग सेतु शाखा, कोसाबाड़ी जोन के लिए श्री समीर गौड़, कार्यपालन अभियंता पीएचई कोरबा, टीपी नगर जोन के लिए श्री ए.पी. बंजारे, कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड कोरबा, बालको नगर जोन के लिए श्री अशोक देवांगन, कार्यपालन अभियंता आरईएस, दर्री जोन के लिए श्री सीएल धाकड़ कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, बांकीमांेगरा जोन के लिए श्री विजय सोनी, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और सर्वमंगला नगर जोन के लिए श्री पी. के. वासनिक कार्यपालन अभियंता हसदेव बॅराज कोरबा, सेक्टर आॅफिसर बनाये गये हैं।
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिए लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश – कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा तहसीलदारों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होने लाॅकडाउन के दौरान सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने निरीक्षण दल के साथ नियमित दौरा कर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा है। कलेक्टर ने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू किये गये लाॅकडाउन का पालन करने और शासन-प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की है। श्रीमती कौशल ने यह भी चेताया है कि लाॅकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों तथा लाॅकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी। श्रीमती कौशल ने शहरी क्षेत्रों में माइकिंग व्यवस्था द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को लाॅकडाउन संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने और लाॅकडाउन को सफल बनाने में जनसहयोग की अपील के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाने की रहेगी अनुमति – कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त हाॅस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।
कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी- जिले के सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। टेलिकाॅम, रेलवे संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाॅप, रेक पाॅइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोेड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लाक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम आफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चैकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी। परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा। विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।
इन वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल पंपो पर ईंधन – पेट्रोल पंप संचालकांे द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित आॅटोमोबाइल रिपेयर शाॅप, आॅटो पाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।
सुबह-शाम दो बार दूध वितरण के लिए समय निर्धारित – लाॅकडाउन के दौरान दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पंाच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हाॅकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डाईनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्मय से उपलब्ध होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल आॅनलाइन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। जिले की सभी मदिरा दुकानें और बार इस दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे।
रेलवे स्टेशन-बस स्टैण्ड जाने और मेडिकल एमरजेंसी के लिए होगी आॅटो-टैक्सी की अनुमति, चार पहिया में तीन और दो पहिया में दो तथा आॅटो में ड्रायवर सहित तीन को यात्रा की अनुमति – सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं हाॅस्पिटल आवागमन के लिए आॅटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्राॅम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

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