CG: 2 करोड़ की ठगी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार:सरकारी नौकरी लगाने का दिया था झांसा, महाराष्ट्र के पुणे से हुई गिरफ्तारी

        मुंगेली: जिले में मशहूर हिंदी फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी पति-पत्नी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लेकर आई है। मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है।

        जानकारी के मुताबिक, ग्राम झाफल के रहने वाले जसवंत राजपूत (54) के साथ दंपति ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की। पीड़ित ने लोरमी थाने में आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर मनोज श्रीवास्तव और उसकी पत्नी ने उससे अलग-अलग अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ले लिए। वहीं अन्य लोगों से भी पैसे ठगे। दोनों ने करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

        थाना लोरमी में पदस्थ एएसआई आजूराम ने दी मामले की जानकारी।

        थाना लोरमी में पदस्थ एएसआई आजूराम ने दी मामले की जानकारी।

        पीड़ित ने बताया कि पैसे देने के बाद भी जब उनके बेटे को नौकरी नहीं लगी, तो उसने आरोपियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्हें ठगे जाने का अहसास हुआ और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया।

        पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। जांच में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही थी। पुलिस को पता चला कि दोनों पति-पत्नी महाराष्ट्र के पुणे में हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर उसे पुणे भेजा। पुणे पुलिस की मदद से लोरमी पुलिस ने लोढ़ा अपार्टमेंट नंबर- 12 से आरोपी मनोज श्रीवास्तव और उसकी पत्नी दर्शना श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया।

        जसवंत राजपूत ने बताया कि आरोपी मनोज श्रीवास्तव ने उसके अलावा अन्य लोगों से भी ठगी की है। उसने बताया कि उसका परिचय 2012 में आरोपी मनोज श्रीवास्तव से हुआ। उसके बाद अरोपी रायपुर से उससे मिलने के लिए आते रहते थे। मनोज श्रीवास्तव और उसकी पत्नी दर्शना दोनों ने मिलकर रेलवे क्लर्क और कई अन्य विभाग में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसा ले लिया।

        ASI आजूराम ने बताया कि आरोपी दंपति ने 2012 से 2021 तक पीड़ित जसवंत और अन्य लोगों की नौकरी लगाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में करीब 2 करोड़ रुपए लिए हैं। इसकी लिखित शिकायत लोरमी थाने में दर्ज कराई गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

        ASI ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार कर लोरमी लाया गया है। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बैंक खाते के माध्यम से आरोपियों ने पीड़ितों से पैसा लिया है। आरोपियों के पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 मोबाइल जब्त किया गया है।



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