Friday, March 29, 2024
Homeकोरोनाछत्तीसगढ़ ब्रेकिंग : संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश...आपदा काल में बिना...

छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग : संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश…आपदा काल में बिना टेंडर खरीदी की मिली अनुमति…. कोरोना सेंटरों के लिए बिना टेंडर सामानों की खरीदी करने के नियम का पालन करें सभी कलेक्टर…..

रायपुर। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते राज्य सरकार ने पंचायत और नगरीय प्रशासन विभाग समेत राज्य के सभी कलेक्टरों से कहा है कि आपदा काल में भंडार क्रय अधिनियम में छूट के तहत बिना टेंडर खरीदी किया जा सकता है।
वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग पाण्डेय ने पंचायत और नगरीय प्रशासन सचिव के साथ सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आज लेटर भेज दिया। उन्होंने कहा है कि भंडार क्रय अधिनियम 2020 को शिथिल करते हुए कोरोना आइसोलेशन, कोरोना सेंटरों के लिए अब अब सक्षम अधिकारी बिना टेंडर किए सीधे खरीदी करने का प्रावधान है।
ज्ञातव्य है, पिछले साल कोरोना के समय सरकार ने भंडार क्रय अधिनियम कोे शिथिल करते हुए प्रावधान किया था कि आपदा काल में सक्षम अधिकारी बिना टेंडर खरीदी कर सकते हैं। कुछ कलेक्टर इस प्रावधान के बाद भी सरकार से खरीदी की अनुमति देने का आग्रह कर रहे थे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular