Monday, May 20, 2024
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पत्थरबाजों के खिलाफ जागरूकता अभियान… रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में पत्थर मारने वालों को समझाया, कहा- देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं

बिलासपुर: देश में अक्सर चलती हुई ट्रेन में पत्थर मारने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे लेकर रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद बिलासपुर मंडल ने जागरूकता अभियान चलाया है। इसमें रेल पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को इससे देश को होने वाले नुकसान के बारे में बताया। इसके साथ ही इस पत्थर मारने वाले अपराध और उससे जुड़ी सजा के बारे में भी बताया गया है।

दरअसल, ट्रेनों में पत्थरबाजी या उसे अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना रेल एक्ट की धारा 153 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होता है। इस एक्ट के तहत आरोपी को 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके चलते बिलासपुर रेल मंडल, रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से रेल पटरी के सभी नजदीकी ग्राम पंचायतों, नगरों, कस्बों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को गाड़ियों पर पत्थर नहीं मारने की जानकारी दे रहा है।

लोगों को रेल नियम के प्रति जागरूक करने की कोशिश।

लोगों को रेल नियम के प्रति जागरूक करने की कोशिश।

इसके साथ ही स्थानीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को रेल लाइन के नजदीक नहीं जाने, पत्थरबाजी नहीं करने, पटरियों से होते हुए रेल लाइन को पार नहीं करने जैसे तमाम सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि ट्रेनों में पत्थर न फेंकें। इससे यात्रियों को चोट लग सकती है, यात्री आपका रिश्तेदार या आपके घर का सदस्य भी हो सकता है।

बिलासपुर रेल मंडल ने जागरूकता अभियान चलाया है।

बिलासपुर रेल मंडल ने जागरूकता अभियान चलाया है।

रेलवे देश की संपत्ति है और इसकी सुरक्षा भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है, कृपया सतर्क रहें। दरअसल बीच-बीच में ऐसी घटना सामने आती है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेनों के विंडो पर पत्थर मारा जाता है। इन हरकतों की वजह से लोको पायलट, गार्ड समेत यात्रियों को भी गंभीर चोटें आती हैं।

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