Saturday, October 5, 2024




Homeछत्तीसगढ़कोरबाBCC NEWS 24: छत्तीसगढ़- मुख्यमंत्री के निर्देश पर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली...

BCC NEWS 24: छत्तीसगढ़- मुख्यमंत्री के निर्देश पर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि हुई आधी..

*प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का फैसला.

*उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिल से ही कर दी जाएगी आधी.

 *बिल जमा कर चुके उपभोक्ताओं के अतिरिक्त राशि का समायोजन अगले माह.

रायपुर, 22 नवंबर 2021: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रदेेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा निधि में राहत दी है। बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को आधी कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ही बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनके द्वारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। हर वर्ष बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियमानुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है। जितनी राशि का अंतर होता है, उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है।
गौरतलब है कि कोरोना काल में विगत वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के पश्चात गणना की स्थिति बन रही है। साथ ही कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग हुआ। इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई। यह भी एक बड़ा कारण है जिस कारण औसत बिल के कारण अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि अधिक थी।
उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिल किये गए अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधी करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जिसके उपरांत, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमति प्राप्त कर घरेलू उपभोक्ताओं को कुल जारी की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा दी गई है।
इस हेतु मैदानी अमले को निर्देशित कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को इसके लिये वर्तमान में जारी बिल में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। बिल जमा करते समय अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि आधी करके जमा किया जा सकेगा। उपभोक्ता को बिल सुधरवाने बिजली दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता बिल में अंकित अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि के 50 प्रतिशत की गणना स्वयं करके बिल राशि से घटाकर इसे जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनके द्वारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी। यह सुविधा पॉवर कंपनी के सभी मेनुअली बिलिंग काऊंटर, एटीपी सेंटर और ऑनलाइन पेमेंट मोड पर उपलब्ध रहेगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


Most Popular