Monday, May 6, 2024
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BCC NEWS 24: कोरबा- कलेक्टर रानू साहू ने कहा…अन्य राज्यों और सीमावर्ती जिलों से आने वाले अवैध धान पर होगी सख्त कार्रवाई, 15 चेकपोस्टों, चार जांच दल और सात फ्लाइंग स्क्वॉड से होगी निगरानी…

*कोचियों-बिचौलियों की सूची भी बनेगी, प्रभारी अधिकारियों को भी दी जाएगी जानकारी.
कोरबा17 नवम्बर 2021(BCC NEWS 24):
एक दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ सहित कोरबा जिले में भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। जिले में धान खरीदी के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने सभी संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। अन्य राज्यों और सीमावर्ती जिलों से अवैध रूप से धान लाकर उपार्जन केन्द्रों में बेचे जाने से रोकने के लिए भी जिले में प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इस बार गांव और शहरी इलाकों में चिल्हर धान खरीदी करने वाले कोचियों और बिचौलियों की भी सूची तैयार की जा रही है। मण्डी अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के अलावा चिल्हर धान खरीदी पर कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही अवैध धान की जिले में आवक रोकने के लिए 15 जांच नाके, एसडीएम की अध्यक्षता में अनुभागवार चार जांच दल, तहसीलदारों की अगुवाई में सात उड़नदस्ते भी बनाए गए हैं।
कोरबा जिले में अवैध धान की आवक विक्रय रोकने के लिए कोरबा तहसील में दो, करतला तहसील में पांच, पाली तहसील में चार, पोड़ी तहसील में तीन और कटघोरा तहसील में एक चेकपोस्ट बनाया गया है। कोरबा तहसील में लेमरू और भुलसीडीह जांच नाका, कटघोरा में रामपुर खनिज जांच नाका और पोड़ी-उपरोड़ा में कसनिया और पसान के वन जांच नाका और कोरबी पुलिस जांच नाका को अवैध धान की आवक रोकने के लिए जांच नाका बनाया गया है। इसी प्रकार करतला तहसील में कुदमुरा वन जांच नाका, कनकी, सुखरीकला और रामपुर के पुलिस जांच नाका तथा सेमीपाली के खनिज जांच नाका पर अवैध धान की जांच होगी। पाली तहसील में बगदेवा वन जांच नाका, राहाडीह और सरईसिंगार के खनिज जांच नाका और कोरबी धतूरा के पुलिस जांच नाका पर भी अवैध धान आवागमन संबंधी सघन जांच की जाएगी। यह जांच नाके 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अवैध रूप से धान लाकर दूसरे किसानों के पंजीयन पर समितियों में धान बेचने का प्रयास करने पर वाहन और धान दोनों की जप्ती कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी अवधि में धान का अवैध विक्रय, अवैध भण्डारण और परिवहन करने पर भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए हैं। क्षेत्रवार कोचियों और बिचौलियों की सूची और मण्डी अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त कोचियों की भी जानकारी फ्लाइंग स्क्वॉड, जांच दलों और चेकपोस्टों के प्रभारी अधिकारियों को भी दी जाएगी।

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