Wednesday, May 8, 2024
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BCC NEWS 24: छत्तीसगढ़- दुर्ग निकाय चुनाव…आचार संहिता लगी,जिला व पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर: इस बार पार्षदों को भी देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा; पहले सिर्फ मेयर के पद के लिए था नियम,चुनावी खर्च की सीमा भी तय….

दुर्ग: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिला व पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। आदेश के कुछ घंटे बाद ही कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता व निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इस बार निकाय चुनाव में पार्षद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर निर्वाचन विभाग कार्यवाही करेगा। इस दौरान कलेक्टर ने धारा 144 लागू होने और उसके नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दर भी तय कर दी गई है। इसके अनुसार नगर निगम क्षेत्रों के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या की स्थिति में 5 लाख रुपये एवं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए 3 लाख रुपये तक की राशि चुनाव में खर्च की जा सकेगी। इसी तरह नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख व नगर पंचायतों के लिए व्यय सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

बैठक में शामिल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य

बैठक में शामिल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य

20 दिसंबर को होगा महा मतदान

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गाय है। 27 नवंबर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं आरक्षण की सूचना का प्रकाशन सहित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। 4 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम वापसी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक चिन्हों का आबंटन इसी तिथि को किया जाएगा। 20 दिसंबर को मतदान एवं 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

उम्मीदवार नाम निर्देश पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों के किसी भी च्वाइस सेंटर से दाखिल किया जा सकेगा। ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये फार्म की कॉपी संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में जमा करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशि के अनुसार पार्षद पद हेतु नगर निगम क्षेत्रों के लिए 5 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए 3 हजार रुपये एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 1 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित राशि की केवल आधी राशि निर्धारित किया गया है।

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