Monday, May 13, 2024
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BCC NEWS 24: न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु कानून लागू: उन्हीं को मरने की इजाजत जिन्हें लाइलाज बीमारी; अमेरिका समेत 10 देशों के बाद एक और देश सूची में जुड़ा…

न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु का कानून लागू हो गया है। इसके तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मर्जी से मरने की अनुमति मिलेगी, जो लाइलाज बीमारी (टर्मिनल इलनेस) से ग्रसित हैं। यानी ऐसी बीमारी जो अगले छह महीने में जिंदगी खत्म कर देती है। इससे पहले अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, स्पेन, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, कनाडा, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, और फ्रांस में इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा दिया गया था। इन सभी देशों में मौत में सहयोग से जुड़े अलग-अलग नियम और शर्तें हैं।

न्यूजीलैंड में इस प्रक्रिया के लिए कम से कम दो डॉक्टरों की सहमति अनिवार्य है। इस कानून को लागू करने को लेकर न्यूजीलैंड में लंबे समय से बहस चल रही थी। इसके बाद जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 65 फीसदी से अधिक लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया। कानून लागू होने पर प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित 61 वर्षीय स्टुअर्ट आर्म्सट्रॉन्ग ने कहा कि अब उन्हें चिंता नहीं है कि उनकी मौत कैसे होगी, क्योंकि इच्छा मृत्यु के चलते दर्द नहीं होगा।

विरोधी बोले- जीवन मूल्यों के प्रति सम्मान घटेगा
न्यूजीलैंड में एक बड़ा वर्ग इस कानून के खिलाफ है। उसका कहना है कि इच्छा मृत्यु से समाज का इंसानी जीवन और मूल्यों को प्रति सम्मान कमजोर होगा। इससे कमजोर लोगों, खासकर विकलांग या जीवन के अंतिम दिनों में रह रहे लोगों की देखभाल में कमी आएगी। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हर साल 950 लोग इस कानून के तहत आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वालों में से 350 को मरने में मदद मिलेगी, ताकि दर्दभरी जिंदगी से छुटकारा पा सकें।

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