Friday, January 10, 2025
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                  BILASPUR : PWD के SDO ने दी झूठी जानकारी, बिलासा एयरपोर्ट की अधूरी बाउंड्रीवॉल को लेकर दी झूठी ओके रिपोर्ट; HC ने जारी किया अवमानना नोटिस

                  BILASPUR: बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार को लेकर हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के अफसरों की मनमानी सामने आई है। विभाग के SDO ने हाईकोर्ट में एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल का काम पूरा होने की झूठी जानकारी दी है।

                  सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने उनकी पोल खोल दी, जिससे नाराज डिवीजन बेंच ने दोषी अफसर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

                  बिलासा एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल को लेकर दी गई झूठी रिपोर्ट।

                  बिलासा एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल को लेकर दी गई झूठी रिपोर्ट।

                  दरअसल, बिलासा एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर यहां रन-वे के विस्तार, नाइट लैंडिंग, टर्मिनल बिल्डिंग सहित बाउंड्रीवॉल निर्माण का काम चल रहा है।

                  पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को 15 मार्च तक काम पूरा करने के लिए कहा था, जिसके बाद 19 मार्च को मामले की सुनवाई हुई, तब PWD के एसडीओ आदित्य ग्रोवर ने एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल निर्माण का काम पूरा होने की जानकारी दी थी। इसके बाद डिवीजन बेंच ने विभाग के कामकाज को देखने के लिए सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और वायसी शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।

                  कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को बताया- बाउंड्रीवॉल का काम नहीं हुआ है पूरा

                  सोमवार को इस मामले की सुनवाई सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने निरीक्षण रिपोर्ट पेश किया, जिसमें बताया गया कि PWD के SDO ने कोर्ट को झूठी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बाउंड्रीवॉल का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। बाउंड्रीवॉल के कई हिस्सों में काम अभी बाकी है, जिसके उन्होंने फोटोग्राफ्स भी लिए हैं।

                  सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच में राज्य शासन की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल राजकुमार गुप्ता से पूछा कि किस अधिकारी ने बाउंड्रीवॉल का काम पूरा होने की जानकारी दी है। तब उन्होंने बताया कि PWD के SDO आदित्य ग्रोवर ने रिपोर्ट दी थी। इस पर डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए SDO आदित्य ग्रोवर को शपथ पत्र के साथ अवमानना नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए।

                  डिवीजन बेंच ने इस बात पर नाराजगी जताई कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अदालत में चल रही सुनवाई को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

                  उड़ानों को लेकर स्थिति स्पष्ट करें अलायंस एयर कंपनी

                  केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल में केवल 15 और मई में 10 उड़ानें ही उपलब्ध हैं। जिस पर डिवीजन बेंच ने अलायंस एयर कंपनी को बिलासपुर से दिल्ली उड़ान के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

                  याचिकाकर्ता के एडवोकेट्स ने ये भी बताया कि बीते 13 फरवरी को अलायंस एयर कंपनी ने कोर्ट में कहा था कि 29 फरवरी को एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी बिलासपुर से व्हाया जबलपुर और प्रयागराज होकर दिल्ली की उड़ानें नियमित रूप से संचालित रहेंगी, जिसे अभी भी रेगुलर नहीं किया गया है।

                  7 अप्रैल को जारी होगा नया शेड्यूल

                  डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि राज्य सरकार के साथ हुए एमओयू के बाद दिल्ली के लिए अतिरिक्त सीधी उड़ान देने की बात हुई है, लेकिन इसके बाद भी अलायंस एयर कंपनी ने अप्रैल के महीने में केवल 15 दिन का ही शेड्यूल जारी किया है। इसमें सीधी और व्हाया उड़ान दोनों शामिल हैं। वैसे ही मई में केवल 10 उड़ानें दिख रही हैं।

                  इस पर कोर्ट ने अलायंस एयर के अधिवक्ता शोभित कोष्टा से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को फ्लाइट का नया शेड्यूल लागू होगा, जिसके बाद इसमें सुधार होगा। डिवीजन बेंच ने अलायंस एयर कंपनी को अगली सुनवाई से पहले अपना शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है।




                            Muritram Kashyap
                            Muritram Kashyap
                            (Bureau Chief, Korba)
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