Monday, February 23, 2026

              देवर ने धोखा दिया तो भाभी ने आत्महत्या की: प्रेम संबंध था लेकिन पति ने घर से निकाला तो रखने से किया इंकार…

              गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM)// गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में भाभी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी देवर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे गौरेला ने मंगलवार को फैसला सुनाया। प्रेम संबंध के बाद शादी से इनकार करने पर भाभी ने खुदकुशी कर ली थी।

              जानकारी के मुताबिक, मरवाही थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2022 को मालाडांड़ निवासी जानकी मार्को ने अपने घर के अंदर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी। जांच में पाया गया कि करगीकला निवासी चंद्रशेखर मार्को जो मृतिका जानकी बाई का रिश्ते में देवर लगता था, वो उसके साथ प्रेम संबंध में थी। 19 फरवरी की रात में जानकी को चंद्रशेखर से मोबाइल पर बात करते हुए उसके पति भवन सिंह ने पकड़ लिया था।

              करगीकला निवासी चंद्रशेखर मार्को पर जुर्म हुआ साबित।

              करगीकला निवासी चंद्रशेखर मार्को पर जुर्म हुआ साबित।

              इसके बाद महिला अपने देवर चंद्रशेखर के साथ घर से चली गई थी। बाद में वो मायके अपने देवर के साथ गई और मां को बताया कि चंद्रशेखर अब उसे नहीं रख रहा है और परेशान कर रहा है। महिला ने बताया कि देवर ने उसका घर बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण उसके जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। जानकी की मां ने उसे काफी समझाया। 13 मार्च को जब रात में घरवाले सो गए थे, तब महिला ने अपने कमरे में साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली।

              एडीजे गौरेला किरण थवाइत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

              एडीजे गौरेला किरण थवाइत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

              अगले दिन सुबह मृतका की मां ने बेटी की लाश देखी। इसके बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने शव को फांसी से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। मायके वालों ने आरोपी देवर चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर मार्को को गिरफ्तार कर लिया। मामला गौरेला कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को एडीजे गौरेला किरण थवाइत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।


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