Friday, March 29, 2024
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कोरबा: सीईओ जिला पंचायत ने तकनीकी सहायक को किया निलंबित, देखें आदेश…

  • जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर पद से हटाया
  • रोजगार सहायक ने फर्जी मस्टर रोल भरकर निकाली थी राशि

कोरबा (BCC NEWS 24): श्री नूतन कुमार कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा ने जनपद पंचायत पाली के तकनीकी सहायक को बिना कार्य के मूल्यांकन के भुगतान करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तकनीकी सहायक का जबाब संतोषप्रद नहीं होने पर उसे संविदा सेवा से पृथक कर दिया गया है.
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण दल एवं राजकुमार कंवर द्वारा शिकायत की गयी थी कि ग्राम पंचायत परसदा, पाली में नीलगिरी नया तालाब निर्माण एवं बाबापुती तालाब निर्माण कार्य में मृत व्यक्तियों के नाम से फ़र्जी मास्टर रोल भरकर वित्तीय अनियमितता की गयी है. इस प्रकरण की जांच में शिकायत की पुष्टि करते हुए सरपंच परसदा, ग्राम सचिव महेश कुमार मरकाम, रोजगार सहायक लवकुश जायसवाल एवं तकनीकी सहायक से वित्तीय अनियमितता की राशि 121980 रुपये की वसूली की गई थी.

बिना कार्य के मूल्यांकन के भुगतान के सम्बन्ध में तकनीकी सहायक को कारण बताओ सूचना पत्र जिला कार्यालय से जारी किया गया था जिसका जबाब संतोषप्रद नहीं था. उसके पश्चात तकनीकी सहायक को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर पर तकनीकी सहायक ने पत्र में जबाब दिया कि रोजगार सहायक के द्वारा मस्टर रोल में फर्जी नाम डालकर राशि आहरण कर ली थी, इसकी तकनीकी सहायक को जानकारी नहीं थी एवं उसके द्वारा सही मूल्यांकन किया गया है. तकनीकी सहायक का जबाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण उसे छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत एक माह का वेतन देते हुए पद से पृथक कर दिया गया है.

देखें आदेश-

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