Saturday, July 27, 2024
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CG: बालिका से रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सजा… विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, घटना के दौरान नाबालिग था आरोपी

जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर

सरगुजा: 11 वर्षीय बालिका से रेप के आरोपी युवक को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) श्रीमती पूजा जायसवाल की अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना के छह माह बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। घटना के दौरान आरोपी नाबालिग था। वर्तमान में वह बालिग है। आरोपी को केंद्रीय जेल भेजने का आदेश न्यायालय ने दिया है।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार अंबिकापुर कोतवाली थानाक्षेत्र में 17 जून 2018 को 11 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोसी 17 वर्षीय युवक ने अनाचार किया था। घटना के दौरान पीड़िता के माता-पिता घर में नहीं थे और दो छोटे भाई बाहर खेल रहे थे। उसी समय घर में घुसकर पड़ोस में निवासरत 17 वर्षीय किशोर ने उसके साथ रेप किया था। रक्तस्राव के कारण बालिका को उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था।

विशेष अपर सत्र न्यायालय का फैसला

विशेष अपर सत्र न्यायालय का फैसला

दो माह बाद आरोपी को जमानत

मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(क)(ख) व पास्को एक्ट की धारा 5(ड)/6 के तहत अपराध दर्ज किया था। नाबालिग होने के कारण आरोपी को न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में बाल संप्रेषण गृह में 19 जून 2018 में दाखिल किया गया था। आरोपी को 31 अगस्त 2018 को जमानत मिल गई थी।

छह माह बाद हो गई थी पीड़िता की मौत
रेप पीड़ित बालिका घटना से सदमें में थी और लगातार बीमार रहने लगी थी। 26 दिसंबर 2018 को पेट में तेज दर्द होने के बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों की टीम ने पीएम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दिया था।

चार साल बाद निर्णय
मामले की विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला न्यायालय में पेश किया था। आरोपी के नाबालिग होने के कारण मामला पहले बालक न्यायालय में पेश किया गया। वहां से मामला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) श्रीमती पूजा जायसवाल की अदालत में ट्रांसफर हुआ। श्रीमती पूजा जायसवाल ने मामले की सुनवाई एवं गवाही के बाद मामले में आज 16 अक्टूबर 2023 को फैसला सुनाया है।

सेंट्रल जेल भेजने का आदेश
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) श्रीमती पूजा जायसवाल ने आरोपी को धारा 376 व पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि अदालत ने आरोपी के 21 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उसे केंद्रीय जेल में निरूद्ध करने का आदेश दिया है। अदालत ने पीड़िता के परिजनों को प्रतिकर राशि प्रदान करने के लिए प्रकरण भेजने का भी आदेश दिया है।

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