रायगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब तेज आवाज में बजने वाले डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। 3 डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने डीजे संचालकों का साउंड बॉक्स और डीजे मशीन जब्त कर लिया है। ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के कारण उनका बॉक्स जब्त किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, दुर्गा मेला सार्वजनिक स्थल पर DJ साउंड सिस्टम के साथ कार्यक्रम किया जा रहा था। थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने DJ संचालक वीरेंद्र कुमार प्रधान, श्रवण बंसल और फिलमोन कुजूर को नोटिस देकर डीजे संचालन की अनुमित पेश करने को कहा। लेकिन डीजे संचालक ने अनुमति नहीं लेने की बात कही।
डीजे का साउंड सिस्टम जब्त कर थाने ले आई पुलिस
इसके बाद लैलूंगा पुलिस मौके से डीजे साउंड सिस्टम और 14 बाक्स , 6 नग एंपलीफायर, 6 नग कॉर्डलेस माइक, 4 चोंगा और 1 जनरेटर को जब्त कर थाने ले आई। डीजे संचालक श्रवण बंसल फिलमोन कुजूर और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ लैलूंगा थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने 3 डीजे संचालकों के डीजे साउंड सिस्टम को जब्त किया है।
डीजे बजाने अनुमति लेना जरूरी
रायगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे समेत अन्य साउंड सिस्टम के उपयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। चुनाव में आम सभा, जुलूस, रैली और कार्यालय में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। कलेक्टर ने बिना अनुमति साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बजा सकेंगे
आदेश के मुताबिक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी निर्धारित डेसीबल का ध्यान रखना होगा। प्रशासन की ओर से जितना डेसीबल तय किया गया है। उससे ज्यादा का उपयोग करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने अनुमति लेने में दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।
पुलिस जुर्माने के साथ केस भी करेगी दर्ज
65 डेसीबल से ज्यादा बजने वाले साउंड सिस्टम को पुलिस जब्त करेगी। पहली बार जब्ती पर जुर्माना वसूलने के बाद ही छोड़ा जाएगा। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर केस बनाकर हाईकोर्ट भेजा जाएगा, जहां भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा।