Sunday, October 13, 2024




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CG BIG NEWS: स्कूलों की होगी जांच… बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर होगी सख्ती, जारी हुआ आदेश

RAIPUR: राजधानी रायपुर में कई स्कूलों के बिना मान्यता के चलाए जाने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची हैं। अब इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है। हर सप्ताह जिले के तमाम स्कूलों की जांच करने के आदेश नोडल अधिकारियों को दिए गए हैं।

इस मामले में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजित रंजन के प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर के बड़े स्कूल समूह केपीएस स्कूल द्वारा गली कूचों में बिना मान्यता मिले सीबीएसई पद्धति में अध्ययन करवाने वाले स्कूलों की सूची देकर शिकायत की थी।

विकास ने माग की थी कि गैर मान्यता वाले स्कूलों में वर्ष 2024-25 में नये छात्र-छात्राओ के एडमिशन पर तत्काल रोक लगे। जिसे अब शिक्षा विभाग ने माना और तत्काल आदेश जारी कर गैर मान्यता वाले स्कूलों के नयी भर्ती पर रोक लगा दी है।

ये लिखा है आदेश में
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय कोई भी व्यक्ति यदि स्थापित करता है या चलता है या मान्यता वापस लिए जाने के बाद विद्यालय चलाना जारी रखता है तो उसे पर 1 लाख का जुर्माना होगा। जिले के नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि हर सप्ताह जांच कर स्कूलों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दें।

हाल ही में सामने आया था ये विवाद
रायपुर के केपीएस स्कूल की मान्यता को लेकर लोक शिक्षण शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक के पास शिकायत की गई है। इस शिकायत ने कृष्णा पब्लिक स्कूल के कुछ ब्रांच के किराए के घरों में बिना मान्यता के अवैध तरीके से चलने की बात की गई है। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद संयुक्त संचालक ने शिकायत पर DEO हिमांशु भारती को जांच के निर्देश दिए हालांकि इस पर केपीएस प्रबंधन ने सभी स्कूलों में मान्यता होने की बात कही है।

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