Thursday, February 19, 2026

              CG: रिश्वतखोर बाबू और सब इंजीनियर दोनों सस्पेंड… बाबू का रिश्वत मांगते ऑडियो और इंजीनियर का रिश्वत लेते वीडियो आया था सामने; कलेक्टर ने की कार्रवाई

              सरगुजा: कलेक्टर कुंदन कुमार ने रिश्वत लेने के मामले में जनपद पंचायत लुंड्रा में पदस्थ सब इंजीनियर (उप अभियंता) रावेन्द्र यादव और सहायक ग्रेड-2 सतीश सिंह को निलंबित कर दिया है। रिश्वत लिए जाने के संबंध में सब इंजीनियर के जारी किए वीडियो और सहायक ग्रेड-दो के जारी ऑडियो पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है।

              जांच में शिकायत सही पाए जाने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एक-दूसरे को कमीशनखोर बताने के दौरान मामला उजागर हुआ था। पहले 26 अगस्त को सरगुजा जिले में ऑडिट के नाम पर सब इंजीनियर रावेन्द्र यादव से रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लुंड्रा जनपद पंचायत के बाबू सतीश सिंह का ऑडियो रिश्वत मांगते हुए सब इंजीनियर ने रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्डेड ऑडियो में बाबू साफ कहते हुए सुना जा सकता था कि मैं जबसे यहां पदस्थ हूं, तब से सभी ऑडिट के लिए पैसे ले रहे हैं, अपने अफसर से पूछ लेना।

              सहायक ग्रेड-2 सतीश सिंह को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है।

              सहायक ग्रेड-2 सतीश सिंह को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है।

              इंजीनियर ने मोबाइल पर पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वायरल ऑडियो के अनुसार, सतीश सिंह लुंड्रा जनपद कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ है। इसने जनपद क्षेत्र में ही पदस्थ सब इंजीनियर रावेंद्र यादव से फाइल ऑडिट के बदले रुपयों की डिमांड की।

              इस ऑडियो के सामने आने के अगले ही दिन 27 अगस्त को सब इंजीनियर रावेंद्र यादव का भी वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल हो गया था। क्षेत्र के एक सरपंच से सीसी रोड मूल्यांकन के नाम पर 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते वीडियो वायरल किया गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने बाबू सतीश सिंह और सब-इंजीनियर रावेंद्र यादव दोनों को सस्पेंड कर दिया है।

              निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड दो सतीश सिंह का मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय में नियत किया गया है और उप अभियंता रावेन्द्र यादव का मुख्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के कार्यालय में नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


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