Sunday, December 22, 2024
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              CG: जांजगीर-चांपा में मर्डर के आरोपियों को आजीवन कारावास… प्रेमिका ने रिश्तेदार के साथ मिलकर की थी प्रेमी की हत्या, दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

              Janjgir-Champa: जांजगीर-चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाई में प्रेमी की हत्या के मामले में आरोपी प्रेमिका रेशमा खूंटे व उसके रिश्तेदार रथराम कुर्रे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया है।

              दरअसल, बलौदा थाने में भीम प्रसाद देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मृतक राजेश देवांगन की धारदार हथियार टांगिया से मारकर हत्या की गई है। आरोपी रथराम कुर्रे और रेशमा खूंटे को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी महिला रेशमा खूंटे ने बताया कि मृतक राजेश देवांगन और उसके बीच अवैध संबंध था।

              प्रेमिका को बार-बार मिलने बुलाता था प्रेमी

              प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी राजेश कुछ दिनों से बार-बार उसे मिलने के लिए बुलाया करता था। प्रेमिका द्वारा मिलने के लिए मना करने पर प्रेमी राजेश देवांगन घर वालों को दोनों की बीच के अवैध संबंध की बात बता देने की धमकी देता था।

              जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया

              जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया

              धमकी से परेशान प्रेमिका ने बनाई हत्या की योजना

              धमकी से परेशान होकर प्रेमिका रेशमा खूंटे ने अपने रिश्तेदार रथराम कुर्रे के साथ मिलकर प्रेमी राजेश को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत 15 फरवरी को पैडगरी रास्ता भिलाई में बुलाकर रथराम कुर्रे ने अपने हाथ में रखे टांगिया से राजेश के सिर, चेहरे और गले में कई बार हमला कर हत्या कर दी और शव को पैरा से छुपा दिया था।

              प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने दोनों आरोपी रेशमा खूंटे (उम्र 27 वर्ष) और रथराम खूंटे (उम्र 40 वर्ष) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा दी गई है।




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