Friday, July 4, 2025

CG : पति की पिटाई से पत्नी की मौत, मायके जाने की जिद को लेकर हुआ था विवाद, सख्ती से पूछताछ में खुला राज

रायगढ़: जिले में मायके जाने की जिद कर रही पत्नी को पति ने हाथ, मुक्का व लात से जमकर मारपीट की। इससे पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने अपना गुनाह छिपाने पुलिस को गुमराह करते हुए अत्याधिक शराब पीने से पत्नी की आकस्मिक मौत होने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद पूरी सच्चाई बाहर आ गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की है।

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 08 जुलाई को थाना चक्रधरनगर में टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रेम कुमार राठिया 28 साल द्वारा उसके साथ रिलेशनशीप में रह रही महिला केवरा सारथी उर्फ संध्या उम्र 40 वर्ष की आकस्मिक मौत के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रेम राठिया ने बताया कि केवरा बाई का पति छोड़ देने से करीब 5 साल से दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे। 7 जुलाई के शाम दोनों घर में खाना खाए और सो गए। सुबह केवरा बाई नहीं उठी।

प्रेम राठिया ने केवरा बाई कि मौत अधिक शराब पीने से होने की बात पुलिस को बताई थी। चक्रधरनगर पुलिस ने मामले की सूचना पर मर्ग कायम किया। चूंकि मृतका नव विवाहित थी ऐसे में चक्रधरनगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मर्ग जांच, पंचनामा कार्रवाई कर गवाहों के कथन लिया। साथ ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया। पीएम रिपोर्ट में मृतका के सिर, पेट में अंदरूनी चोट आने से अत्यधिक खून निकलना और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया गया। ऐसे में चक्रधरनगर पुलिस तत्काल संदेही प्रेम कुमार राठिया को हिरासत में लिया और सख्ती से की।

सख्ती से पूछताछ में खुला राज

पूछताछ में वह बताया कि 7 जुलाई के शाम दोनों पति-पत्नी खाना पीना साथ में किए। रात करीब 11 बजे केवरा सारथी उर्फ संध्या काफी दिन से मायके नहीं गई हूं कहकर रात में ही उसके मायके ग्राम केनसरा, पुसौर जाने की जिद कर रही थी। ऐसे में वह दूसरे दिन चले जाना कहा। इसी बात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में प्रेम राठिया ने केवरा बाई को हाथ मुक्का, लात से सिर व पेट में मारपीट किया। इससे उसकी मौत हो गई।

साक्ष्य छिपाने का भी बना मामला

जांच पर आरोपी प्रेम कुमार राठिया द्वारा हत्या कर अपराध छिपाने का साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 103 (1), 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रेम कुमार राठिया पिता पानिकराम राठिया उम्र 28 साल निवासी खुरूशलेंगा थाना तमनार हाल मुकाम टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जांच एवं आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उप निरीक्षक जी.एल. साहू, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू की विशेष भूमिका रही है।


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