भिलाई: सात साल की अबोध बच्ची से बलात्कार करने वाले को अब जीवन भर जेल की सलाखों की पीछे रहना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त रेवलीडीह निवासी अमन कुमार विश्वकर्मा (21) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा को लेकर न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास का अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा। उस पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने सुनाया।
यह घटना 15 फरवरी 2023 को सुबह करीब 7.30 बजे की है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि घटना के दिन बच्ची की मां, दादी और बड़ी मां सुबह 6.30 बजे से मनरेगा कार्य में मजदूरी करने के लिए चली गई थी। अभियुक्त ने सुबह 7.30 बजे बच्ची जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तब उसके साथ जबरदस्ती की। काम से लौटने के बाद बच्ची की मां उसे स्कूल से लाने गई तब बच्ची रोने लगी। पूछने पर दर्द के बारे में बताया। बच्ची की मां ने पहले इसकी जानकारी ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को दी फिर थाने में शिकायत की।
पुलिस ने भादवि की धारा 376 (क) (ख) व पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक कसार ने बताया कि सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित किया। न्यायालय में पीड़ित बच्ची को विधि अनुरुप प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया है।
(Bureau Chief, Korba)