Friday, February 13, 2026

              छत्तीसगढ़ : तहसीलदार पर अपराध दर्ज करने कोर्ट का आदेश, पद का दुरुपयोग कर फैसला बदलने पर हुई कार्रवाई

              रायगढ़ : एक ही प्रकरण में फैसला बदलने और पद का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट (जेएमएफसी) ने कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार लीलाधर चन्द्रा पर धारा 420 के तहत एफआईआर के आदेश दिए हैं।

              तहसीलदार ने बंटवारे से जुड़े एक मामले में आदेश दिया था, इसके बाद उनका कापू से तमनार ट्रांसफर हो गया। उन्होंने तमनार में ज्वाइनिंग के बाद कापू आकर आधी रात को कोर्ट खुलवाया और उसी मामले में दूसरा आदेश जारी कर दिए।

              मामले का पक्षकार विनोद गुप्ता है। विरुद्ध मे प्रमोद गुप्ता व अन्य है। मामला बंटवारे से जुड़ा है। जो काफी लंबे समय से चल रहा था। बताया गया कि तहसीलदार लीलाधर चन्द्रा ने पहले एक आदेश दिया था, उस आदेश को बदलने कापू से तमनार ट्रांसफर होने के बाद 15 मार्च 2023 को वापस कापू आए थे। इसी बीच एक पक्ष के वकील मनोज डनसेना ने पहला आदेश ले लिया था। दूसरा आदेश दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने वाला था। इस पर वकील ने पहले और दूसरे आदेश का नकल लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडा अधिकारी के कोर्ट में परिवाद पेश किया। इस पर न्यायाधीश प्रिया रजक के कोर्ट ने तहसीलदार चंद्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश कापू थाना पुलिस को दिए हैं। लीलाधर चन्द्रा वर्तमान में बस्तर संभाग में पदस्थ है। वे रायगढ़ में काफी समय तक नायब तहसीलदार रहे।

              ट्रांसफर के बाद आकर खुलवाया था कोर्ट

              कोर्ट ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रतिवेदन मिल चुका है। जल्द ही अपराध दर्ज किया जाएगा। विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी।

              -एन एस मरकाम, कापू टीआई।


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