Sunday, February 15, 2026

              छत्तीसगढ़ : सरगुजा डाइट के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ FIR, ट्रेनिंग के दौरान पानी टंकी में डूब गई थी टीचर की बेटी, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

              गांधीनगर पुलिस ने दर्ज किया अपराध

              सरगुजा: जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अंबिकापुर के भूमिगत टंकी में डूबने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। भूमिगत पानी टंकी में ढक्कन नहीं लगाने पर पुलिस ने डाइट प्रबंधन की लापरवाही माना है।

              जानकारी के मुताबिक, 12 मार्च 2024 को डाइट में आयोजित ट्रेनिंग में शामिल होने लखनपुर ब्लॉक के बेलदगी, भंडारपारा की शिक्षिका कलावती आई थी। कलावती अपनी 4 साल के बेटी ध्वनि को साथ लेकर पहुंची थी, जो परिसर में खेल रही थी। कुछ देर तक ध्वनि नहीं दिखी तो उसकी खोजबीन की गई।

              डाइट के असुरक्षित टंकी में 3 महीने पहले डूब गई थी बच्ची।

              डाइट के असुरक्षित टंकी में 3 महीने पहले डूब गई थी बच्ची।

              पानी टंकी में डूबी मिली थी बच्ची

              खोजबीन के दौरान परिसर में असुरक्षित पानी टंकी के ऊपर रखा कमजोर प्लाई टूटा हुआ मिला। जब भूमिगत पानी टंकी में एक छात्र को उतारा गया तो ध्वनि अचेत अवस्था में मिली। उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था।

              अपनी मां के साथ डाइट में आई थी बेटी।

              अपनी मां के साथ डाइट में आई थी बेटी।

              डाइट प्रबंधन की लापरवाही

              इस मामले में पुलिस को डाइट प्रबंधन की लापरवाही मिली। लोक निर्माण विभाग ने डाइट में मरम्मत के नाम पर बड़ी राशि खर्च की थी। लेकिन भूमिगत पानी टंकी का मजबूत ढक्कन नहीं लगाया। शिक्षिका ने आरोप लगाया कि संस्था प्रबंधन ने तत्काल सीसीटीवी कैमरे की जांच नहीं की। भूमिगत पानी टंकी में ढक्कन के नाम पर बेंच का टूटा और कमजोर प्लाई रख दिया गया था। असुरक्षित पानी टंकी के आसपास कोई घेरा नहीं था।

              प्राचार्य के खिलाफ हुई एफआईआर

              पुलिस ने डाइट की तत्कालीन प्राचार्य शशि सिंह के खिलाफ धारा 304 (ए) के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले में शिक्षिका कलावती ने कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद भी दायर किया था। एफआईआर के बाद प्राचार्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा।


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