Chhattisgarh : छात्रा से गैंगरेप, अगवा कर जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म, रात को चचेरे भाई के साथ दुकान से लौट रही थी नाबालिग; 4 आरोपी गिरफ्तार

        SURGUJA: सरगुजा में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी वहां पहुंचे चार युवकों ने भाई की पिटाई कर उसे भगा दिया। फिर नाबालिग को दूर ले जाकर उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना सोमवार रात लगभग 8.30 बजे की है।

        भाई ने गांव वालों को इस घटना की सूचना दी। जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है।

        सरगुजा में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप। (प्रतीकात्मक फोटो)

        शादी में शामिल होने आए थे चारों आरोपी

        जानकारी के मुताबिक, रामेश्वर तिग्गा (20), फ्रांसिस तिग्गा (21), बीरेंद्र लकड़ा (19) और राजेश लकड़ा (23) सोमवार रात दरिमा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी में शामिल होने आए थे। रात को चारों युवक नशे की हालत में दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों से बाहर निकले।

        इसके बाद रास्ते से गुजर रही नाबालिग छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गए।

        दो युवकों ने किया रेप, छोड़ने आ रहा युवक पकड़ाया

        नाबालिग छात्रा को जंगल में ले जाकर दो युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। दो युवक इस दौरान पहरेदारी कर रहे थे। ग्रामीण इकट्ठे होकर बाइक सवारों की तलाश के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी नाबालिग को वापस गांव की ओर लेकर आ रहे एक बाइक सवार को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

        पीड़ित छात्रा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। वह कुछ दिनों पहले ही घर आई थी।

        दरिमा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

        दरिमा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

        सूचना पर पहुंची पुलिस, सभी आरोपी गिरफ्तार

        SDOP अखिलेश कौशिक ने बताया कि घटना की सूचना पर रात को ही दरिमा थाना पुलिस गांव पहुंच गई। ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार शाम को सभी आरोपियों को कोर्ट मे पेश किया गया।

        घटना की रिपोर्ट पर दरिमा पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2)(एन), 376 (2)(जी) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।



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