छत्तीसगढ़ : कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद कैदी को मौज-मस्ती कराना पड़ा महंगा, इलाज के बहाने होटल ले गए, जेल प्रहरी के खिलाफ FIR दर्ज

            रायपुर। बीमारी के बहाने जेल से निकले कैदी को उपचार के लिए अस्पताल न ले जाकर होटल में परिवार के साथ मौज-मस्ती कराने वाले जेल प्रहरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. धारा 188, जेल मैन्यूल का उल्लंघन समेत कई अन्य धाराओं में जेल प्रहरी लखनलाल जायसवाल के खिलाफ गंज थाना एफआईआर दर्ज किया गया है. इस खबर को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था.

            बता दें कि छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को पुलिस ने इलाज के बहाने सेंट्रल जेल से बाहर निकाला और 5 घंटे तक वेनिंगटन होटल में रहने दिया. इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल उसके बच्चों को बाहर घुमाता रहा. यह मामला 2 अगस्त का था, जिसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया था.

            मामला सामने आने के बाद डायरेक्टर जनरल जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है. उन्होंने आरोपी जेल प्रहरी को सस्पेंड करने के साथ प्रदेश के सभी जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

            कौन है रोशन चंद्राकर

            छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले में आरोपी रोशन चंद्राकर राइस मिलर्स एसोसिएशन का पूर्व कोषाध्यक्ष है. उस आरोप है कि पद पर रहते रोशन लेवी वसूलता और अफसरों को जानकारी देता था. जिन मिलर्स से कमीशन नहीं मिलता था, उनका भुगतान रोक दिया जाता था. ईडी ने करीब 3 माह पहले रोशन चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.


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