गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों में भी काफी उत्साह है। इधर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में तो एक पुरुष ने ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर दिया। उसने न केवल फॉर्म भरा, बल्कि उसे लेने के लिए कर्मचारियों को भी बाध्य कर दिया।
हालांकि उसका फॉर्म अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया है। इस बात से तिलोरा गांव का रहने वाला कलम सिंह कंवर काफी निराश है। उसका कहना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिनके घर में महिला नहीं है, वो इस योजना का फायदा कैसे लेंगे? बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत 21 साल या इससे ऊपर की विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए मिलेंगे।
कलम सिंह कंवर ने फॉर्म भरने को लेकर दी अपनी दलील।
केवल महिलाओं के लिए योजना
जानकारी के मुताबिक, पेंड्रा में जब अधिकारी-कर्मचारी महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवा रहे थे, उन्होंने एक पुरुष का भी आवेदन देखा। ये देखकर वो चौंक गए। फॉर्म पर तिलोरा गांव के रहने वाले कलम सिंह का नाम लिखा हुआ था। उसे काफी समझाया गया कि उसका ये फॉर्म नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये योजना सिर्फ 21 साल और उससे ऊपर की महिलाओं के लिए है।
महतारी वंदन योजना का फॉर्म पुरुष ने भरा।
कलम सिंह नाम के व्यक्ति ने भरा आवेदन
मगर कलम सिंह आवेदन जमा करने पर अड़ गया। उसकी जिद के आगे स्थानीय कर्मचारियों को आवेदन लेना पड़ा। कमल सिंह का दावा है कि उसके घर में कोई महिला नहीं है और परिवार का मुखिया वही है। राशन कार्ड भी उसी के नाम पर है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है।
पेंड्रा जनपद पंचायत सीईओ डॉ संजय शर्मा का कहना है कि नियमों के तहत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।
व्यक्ति ने दी ये दलील
उसका कहना है कि उसे महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए। कलम सिंह का ये भी दावा है कि अगर घर में कोई महिला होती, तो उसे इस योजना का लाभ मिलता ही। अधिकारी पता नहीं क्यों मेरी मांग को किनारे कर रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।
पात्र महिला हितग्राहियों को 12 हजार रुपए साल के मिलेंगे।
आवेदन सिरे से खारिज
इधर व्यक्ति के आवेदन को सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट नहीं किया और अधिकारियों ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया। पेंड्रा जनपद पंचायत सीईओ डॉ संजय शर्मा का कहना है कि इस योजना के नियमों के तहत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र में 26 हजार आवेदन आए थे, जिसमें से 20 हजार आवेदन ही स्वीकृत हुए हैं।
ग्रामीणों से नोकझोंक की स्थिति
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने में पुरुषों की दिलचस्पी अब उनके लिए चिंता का विषय बन गई है। इधर कई जगहों पर कुछ गलतियां या अपात्र होने की स्थिति में आवेदन नहीं लेने पर गांववालों के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बन रही है।
अमित शाह ने जारी किया था घोषणा पत्र
3 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता अमित शाह ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने 3 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया जिसमें 13 गारंटियां थी। इन गारंटियों में से महतारी वंदन योजना भी एक थी। इस योजना के तहत शादीशुदा महिलाओं को 12 हजार रुपए दिए जाने की बात थी।
महिला की उम्र होनी चाहिए 21 साल
नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदनकर्ता महिला की उम्र 21 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक के हिसाब से महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना के तहत राशि का भुगतान आवेदनकर्ता के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए अलग नियम है। 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर उन्हें सिर्फ अंतर की राशि का ही भुगतान किया जाएगा। यानी अगर किसी पेंशन से महिला को 700 रुपए मिलते हैं, तो उसे 300 रुपए ही और दिए जाएंगे।
योजना के तहत पात्र होने ये दस्तावेज जरूरी
- सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज
- स्वयं का और पति का आधार कार्ड
- स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड
- विवाह का प्रमाण पत्र
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक देना होगा।
आवेदन करने की आखिरी तारीख थी 20 फरवरी
पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र पेश करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in और मोबाइल एप के माध्यम से 20 फरवरी तक आवेदन कर सकती थीं।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का फायदा
महतारी वंदन योजना के तहत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, वो लोग पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में कर्मचारी होगा वह भी अपात्र होंगे।
स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक या परिवार का कोई भी सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हो वो भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।
(Bureau Chief, Korba)