Saturday, September 7, 2024
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Chhattisgarh: मिनीमाता महतारी जतन योजना महिला श्रमिकों हेतु साबित हो रही वरदान…

  • महिला श्रमिक श्रीमती सोनम को योजनांतर्गत 20 हजार रूपये की दी गई सहायता राशि
  • बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने एवं पालन-पोषण में राशि से मिलती है सहायता
  • हितग्राही ने कमजोर परिवारों के लिए कल्याणकारी योजना संचालित करने हेतु प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद

जशपुरनगर: राज्य शासन द्वारा लागू मिनीमाता महतारी जतन योजना पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए लाभदायक है। इस योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि के रूप में 20 हजार रूपये एकमुश्त देने का प्रावधान है। यह राशि महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पहले दो बच्चों के प्रसव के लिए दिया जाता है। इस तारतम्य में जशपुरनगर के मधुबन टोली निवासी श्रीमती सोनम देवी को मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ प्रदान करते हुए 20 हजार सहायता राशि प्रदान की गई है।

हितग्राही सोनम ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत रेजा प्रवर्ग में पंजीकृत महिला श्रमिक है। वह अपने पति के साथ मजदूरी कर अपने परिवार का पालन करते है। उन्होंने योजना की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रारंभ से ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। योजना के माध्यम से सहायता राशि मिलने से कमजोर परिवार के लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। कमजोर परिवार के लोग जिनकी आय का जरिया मेहनत मजदूरी है, ऐसे परिवार के लिए श्रम विभाग की यह योजना कल्याणकारी है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। जिसका उपयोग वे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने एवं पालन-पोषण में करते है। सोनम ने बताया कि उनके द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग बच्चे के रहन-सहन एवं उचित देखभाल में किया जा रहा है। हितग्राही ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों के कल्याणकारी योजना का संचालन करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन को सहृदय धन्यवाद दिया।

गौरतलब है कि मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत महिला निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बच्चे के जन्म के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र,, राशनकार्ड, आधार कार्ड व उत्तराधिकारी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर एवं शिशु के जन्म प्रमाण पत्र तथा मूल दस्तावेज के साथ श्रम विभाग, लोक सेवा केन्द्र या व्हीएलई के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। साथ ही अधिक जानकारी हेतु कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानवंत पाण्डेय +91-7999257119 एवं कल्याण निरीक्षक श्री अभिषेक यादव +91-11122448 से संपर्क कर सकते है।

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