Sunday, June 30, 2024
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छत्तीसगढ़ : सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज, बचाव पक्ष ने बच्ची की बीमारी का दिया हवाला, कहा- पद के दुरुपयोग के सबूत नहीं मिले

रायपुर: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सौम्या की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का भी हवाला दिया गया। वकील ने बताया कि सौम्या की चार साल की बेटी है। देखभाल नहीं होने से उसकी तबीयत खराब रहती है। कोर्ट में बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश की गई।

महादेव सट्टा ऐप केस में भी बढ़ी रिमांड

वहीं, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में जेल में बंद आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, राहुल वकटे, रितेश यादव, भीम यादव, अमित अग्रवाल, सुनील दम्मानी और सतीश चंद्राकर समेत अर्जुन यादव की न्यायिक रिमांड 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी हेमंत और चंद्रप्रकाश जायसवाल की पुलिस रिमांड 1 जुलाई तक बढ़ाई गई है।

सौम्या चौरसिया।

सौम्या चौरसिया।

उपसचिव भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री को पता न हो, कैसे संभव- बीजेपी

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामू जगदीश रोहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका करने पर कहा कि, बार-बार जमानत याचिका खारिज होना यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है। अपने शासनकाल में कांग्रेस ने हर स्तर पर घपले-घोटाले कर छत्तीसगढ़ को लूटने-खसोटने में जरा भी शर्म महसूस नहीं की।

सौम्या चौरसिया की जब गिरफ्तार हुई थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस गिरफ्तारी को तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई बताया था और अपनी सरकार के खिलाफ इसे साजिश बताया था। रायपुर की विशेष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सौम्या की प्रथमदृष्टया संलिप्तता लग रही है, तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी बात कही थी कि तानाशाही हो रही है, गलत हो रहा है।

ऐसा कैसे संभव है कि किसी मुख्यमंत्री की उपसचिव इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही हो और मुख्यमंत्री को पता न हो, उनकी खुद की संलिप्तता न हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल की जानकारी के अभाव में यह हो रहा हो, यह तो संभव हो ही नहीं सकता। बघेल अब इस विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं?

वकील ने कोर्ट में EOW के रिमांड पत्र का दिया हवाला

सौम्या के वकील ने कोर्ट में EOW के रिमांड पत्र का हवाला देते हुए कहा कि, पिछली रिमांड डेट के दाैरान EOW ने खुद अपने पत्र में अभियुक्त को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि, ED के ECIR और EOW की FIR में कहीं भी पद के दुरुपयोग करने का सबूत नहीं मिला है। इसलिए सौम्या चौरसिया को जमानत मिलनी चाहिए।

PM के पद का दुरुपयोग करने वाले को गिरफ्तार किया गया न की प्रधानमंत्री को

सौम्या के वकील ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, पिछले दिनों एक युवक ने कश्मीर में प्रधानमंत्री का करीब बनकर घूमने का काम किया, बाद में वे पकड़ा गया। कोर्ट में इस बात का उदहारण देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस ने उस मामले में प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करने वाले को गिरफ्तार किया गया न की प्रधानमंत्री को।

2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया

पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद ED के प्रतिवेदन पर ACB और EOW की ओर से FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में EOW की टीम ने सौम्या हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सौम्या चौरसिया पर क्या है आरोप?

दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रर्वतन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। ED के अनुसार कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का हाथ था।

ED ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, IAS समीर बिश्नोई, IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। ED का आरोप है कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
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