छत्तीसगढ़ : छात्रा से रेप, आरोपी शिक्षक सस्पेंड, 12 साल तक किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर थाने में FIR; टीचर फरार

              छत्तीसगढ़ में छात्रा से रेप, आरोपी शिक्षक सस्पेंड

              गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में छात्रा से दुष्कर्म करने वाले सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी को DEO ने सस्पेंड कर दिया है। छात्रा की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज है। फरार शिक्षक की पुलिस तलाश कर रही है।

              दरअसल, छात्रा सातवीं में पढ़ती थी, तब से शिक्षक अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म कर रहा था। छात्रा से घिनौना कृत्य करने वाले शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठनों ने भी कार्रवाई की मांग की है।

              महेन्द्र सोनी ने उसे पांचवीं कक्षा तक पढ़ाया

              छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि महेन्द्र सोनी ने उसे पांचवीं कक्षा तक पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12वर्ष की थी, तब महेन्द्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गया था। धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया।

              छात्रा 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती है

              उसके बाद शिक्षक उस छात्रा से आए दिन ऐसी हरकत करने लगा। अब वह छात्रा 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती है। छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाना में आरोपी शिक्षक के विरूद्ध धारा 376, 376 (2)(ग), 376 (2)(एन), 294, 506बी, 342, 190 भारतीय दण्ड संहिता और 6 पॉस्को एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।

              BEO कार्यालय गौरेला में अटैच किया गया

              गौरेला ब्लॉक के BEO डॉ. संजीव कुमार शुक्ला ने उक्त सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव जीपीएम जिले के डीईओ को भेजा था, जिसके तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड अवधि में उसे BEO कार्यालय गौरेला में अटैच किया गया है।


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