Thursday, July 4, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबाछत्तीसगढ़ : चाचा-भतीजे की हत्या कर गाड़ा, पड़ोसी के घर में मिली...

छत्तीसगढ़ : चाचा-भतीजे की हत्या कर गाड़ा, पड़ोसी के घर में मिली थी दोनों की लाश, 2 हत्यारों को आजीवन कारावास और 2 आरोपी बरी

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के ब्रम्हरोड में 4 साल पहले दोहरे हत्याकांड के 2 हत्यारों को द्वितीय सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपियों ने चाचा-भतीजे की हत्या कर शव को घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था।

जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2020 को ब्रह्मरोड निवासी व्यवसायी सौरभ अग्रवाल (27) एवं उसके चाचा सुनील अग्रवाल (40) लापता हो गए थे। दोनों के गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 अप्रैल को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। 12 अप्रैल को पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आकाश गुप्ता के मकान के पीछे से सौरभ अग्रवाल और सुनील अग्रवाल का गड़ा शव बरामद किया था।

चाचा-भतीजे की हत्या कर दफना दिया था शव

चाचा-भतीजे की हत्या कर दफना दिया था शव

मामले में पुलिस ने आकाश गुप्ता (40) निवासी अंबिकापुर, सिद्धार्थ यादव (25) निवासी भटगांव, रमेश अग्रवाल (40) निवासी गंगापुर और पिस्टल बेचने वाले शिव पटेल (39) निवासी बरगीडीह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मकान बेचने का सौदा बना विवाद का कारण

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आकाश गुप्ता ने अपने मकान को बेचने का सौदा करीब 2 करोड़ से अधिक में सौरभ अग्रवाल और उसके पिता बलराज अग्रवाल के साथ किया था। उन्होंने मकान का पूरा पैसा नहीं दिया था। घर खाली करने का दबाव बना रहे थे। इस बीच आकाश के घर सौरभ अग्रवाल और सुनील अग्रवाल का आना जाना था।

हत्या की योजना बना गोली मारी

आकाश गुप्ता ने सिद्धार्थ यादव के साथ हत्या की योजना बनाई। उन्होंने रमेश अग्रवाल के सहयोग से शिव पटेल से पिस्टल खरीदी थी। घटना दिनांक सौरभ और सुनील अग्रवाल दोनों आकाश के घर गए थे। सिद्धार्थ यादव ने सुनील अग्रवाल को सिर में पीछे से गोली मार उसकी हत्या कर दी। इसका सौरभ अग्रवाल ने विरोध किया तो आकाश गुप्ता ने उसके पेट में गुप्ती मारकर उसकी हत्या कर दी।

दोनों के शवों को पहले से आकाश गुप्ता के घर के पीछे खोदे गए गड्ढे में डालकर दफन कर दिया गया। चाचा-भतीजे की कार को आरोपियों ने आकाशवाणी चौक के पास लावारिस खड़ा कर दिया था।

मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 302, 201,120 बी, 404, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई की थी। मामले में आकाश गुप्ता, सिद्धार्थ यादव एवं रमेश अग्रवाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध हैं।

दो आरोपी दोषी, दो दोषमुक्त

अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की अदालत ने मुख्य अभियुक्त आकाश गुप्ता और सिद्धार्थ यादव को धारा 120 बी, 302, 201, 34 व आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने सह आरोपी रमेश अग्रवाल को षडयंत्र में शामिल होने के आरोप में धारा 120 बी से दोषमुक्त कर दिया है। वहीं शिव पटेल को सबूतों के अभाव में आर्म्स एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular