अंबिकापुर: सरगुजा में कोर्ट ने एक टीचर को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में 3 साल की सजा सु्नाई है। उसने छात्र को कोचिंग क्लास में बुलाकर छेड़छाड़ की थी। इतनी ही नहीं उसे प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करने तक की धमकी दी थी। जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंंचा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले के 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है।
असल में यह पूरा मामला 21 फरवरी 2018 का है। उस दन 11वीं में पढ़ने वाली छात्र का प्रैक्टिकल एग्जाम था l इसमें इसमें छात्र-छात्राओं की परीक्षा ली गई थी l परीक्षा के बाद शिक्षक इनायतउल्ला खान ने छात्र-छात्राओं से कहा था कि उनका प्रैक्टिकल और वाइवा ठीक नहीं गया है।
विरोध करने पर धमकी दी
इसके बाद टीचर ने छात्रों से कहा था कि शाम को मेरे कोचिंग में आना तो तुम लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। शाम को एक छात्रा अपनी सहेली के साथ शिक्षक के कोचिंग सेंटर में पहुंची। यहां अन्य कोई भी छात्र मौजूद नहीं था l इस दौरान शिक्षक ने छात्रा व उसकी सहेली को कुछ देर तक थ्योरी पढ़ाई। फिर जब छात्रा की सहेली कमरे से बाहर निकली तो छात्रा को अकेला पाकर शिक्षक ने उसके साथ गंदी हरकत करनी शुरू कर दी l जब छात्रों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो शिक्षक ने उसे फेल करने की धमकी दी
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
उधर, कोचिंग सेंटर में टीचर के चंगुल से छूटी छात्रा बदहवास अपने घर पहुंची और मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी। फिर उसने गांधीनगर थाने में आरोपी शिक्षक इनायतउल्ला खान के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी शिक्षक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।