Saturday, October 26, 2024




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छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब, आबकारी विभाग का नया नियम, एक्सपर्ट बोले- बढ़ जाएगी शराब की कालाबाजारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर के दो या फिर 4 पाव ले सकेगा। यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा।

वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

प्रीमियम शराब दुकान रायपुर।

प्रीमियम शराब दुकान रायपुर।

पहले एक व्यक्ति को 4 बोतल खरीदने का था नियम

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी।

शराब दुकान के बाहर लगी भीड़।

शराब दुकान के बाहर लगी भीड़।

इस नियम में नहीं हुआ बदलाव

नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा।

बढ़ जाएगी शराब की कालाबाजारी

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार के इस फैसले से शराब में कालाबाजारी बहुत बढ़ेगी। अवैध शराब की बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा। बार्डर इलाकों से अवैध शराब की तस्करी होने लगेगी। हाल ही में सरकार ने शराब की कीमतों में जबरदस्त इजाफा किया है।

सरकार शराब से आय बढ़ाने के स्रोत तलाश रही है। इसके चलते ब्रांडेड, नान ब्रांडेड शराब में करीब 25 फीसदी तक कीमतें बढ़ा दी गईं। इसके जरिए सरकार 11 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य हासिल करना चाह रही है।

विभाग के अधिकारी कहते हैं कि कोचिए शराब इकट्ठा कर ज्यादा कीमतों में बेचते थे। इस कारण यह फैसला किया गया है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होगा। सभी कंपनियां दो नंबर की शराब खपाने में जुट जाएंगी।

Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
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