Sunday, November 24, 2024
Homeछत्तीसगढ़कवर्धा: शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला वनवासियों...

कवर्धा: शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा – मंत्री मोहम्मद अकबर

  • केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 4 लाख रुपए का चेक वितरण किया  

कवर्धा: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित कर सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज बोड़ला विकासखंड के रेस्ट हाऊस में ग्राम सरोधी के श्रीमती सोनकुंवर बैगा और ग्राम कुर्मा की श्रीमती कांति बाई साड़ीया को तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा का 2–2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। वन मंत्री ने चेक वितरण करते हुए विपत्तिग्रस्त परिवार के सदस्यों से कहा कि वह इस चेक को बैंक में जमा कर राशि प्राप्त कर सकते हैं। चेक वितरण करते समय मंत्री श्री अकबर ने परिजनों से भेंट भी की और अपनी संवेदना प्रकट की।

कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने परिवार से भेंट-मुलाकात करते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए हर सदस्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार का चाहे वह छोटा या बड़ा या घर का मुखिया हो अकास्मात रूप से परिवार को छोड़कर चले जाना उस परिवार के लिए एक अपूर्णिय क्षति होती है। उन्होंने विपत्तिग्रस्त परिवार के सदस्यों को हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की यह पहली योजना है, जो तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है। इस अवसर पर राज्य क्रेडा के सदस्य श्री कन्हैया अग्रवाल, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवा साहू सहित जनप्रतिनिधि नागरिकगण उपस्थित थे।




RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular