कोरबा: वार्डो की साफ-सफाई कार्यो में लापरवाही पर लगा 10 हजार रू. का अर्थदण्ड

        कोरबा (BCC NEWS 24): आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के दिशा निर्देशन में नगर पालिक निगम कोरबा के  07 जोन के विभिन्न वार्डो में साफ-सफाई का कार्य सफाई ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है, आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुये 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया व अर्थदण्ड की राशि वसूल किये जाने निर्देश दिये।

        आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के सतत मार्गदर्शन में शहर की व्यवस्थाओं की दुरूस्तगी, अतिक्रमण व  अवैध कब्जे से मुक्ति एवं साफ-सफाई हेतु निगम की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। निगम आयुक्त श्री पाण्डेय स्वयं सुबह-सुबह शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए समस्याओं के निराकरण एवं शहर की व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उनके कुशल मार्गदर्शन में एक ओर जहॉं निगम के सभी 07 जोन के जोन कमिश्नर सुबह 07 बजे से अपने-अपने जोन की टीम को लेकर वार्ड व बस्तियों में दस्तक देते हुए समस्याओं व व्यवस्थाओं का जायजा लेकर इन्हें सुधारने का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम की टीम अतिक्रमण अवैध कब्जे व गंदगी करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी शहर में दिखाई पड़ने लगे हैं, व्यवस्थाएं क्रमशः सुधर रही हैं।

        आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि सभी जोन कमिश्नरों को उत्तरदायित्व दिया गया है कि सफाई कार्यो के साथ-साथ निगम के सभी कार्यो का निरीक्षण करेंगे तथा जैसा कि पानी, बिजली, सड़क रोशनी, संपत्तिकर, जलकर एवं अतिक्रमण इत्यादि कार्यो का निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के दौरान जिस विभाग के कार्यो में कमी पायी जायेगी, संबंधित प्रभारियों को अवगत कराते हुये कार्यो पर कसावट लाने की निर्देश किया गया है। इसी कड़ी में 02 अक्टूबर को निगम के बालको नगर जोनांतर्गत स्थित वार्ड क्र. 39, 44, एवं 45 के साफ-सफाई का कार्यो निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर साफ-सफाईक कार्य से उत्सर्जित अपशिष्ट का उठाया नहीं किया गया, जिसके कारण सफाई व्यवस्था कार्य प्रभावित हुआ, उक्त सफाई ठेकेदार श्री विजयकुमार यादव के विरूद्ध नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके तहत सफाई ठेकेदार के विरूद्ध 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न की जाए, अन्यथा अनुबंध के नियम शर्तो के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

        आयुक्त श्री पाण्डेय ने स्वच्छता कार्य एजेंसियों से कहा कि निर्धारित समय पर नियत मानदण्डों के अनुरूप नियमित सफाई कार्य किये जाएं, यदि समय पर सफाई कार्य नहीं हुआ तथा कचरा बिखरा पाया गया, तो अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी, अतः सफाई कार्यो में कोताही न हों, जिस वार्ड में जितने सफाई कामगार नियुक्त किये गये हैं, वे सभी कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर सफाई कार्य करें, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित कर लें।

        सड़क व सार्वजनिक स्थल पर सामग्री डम्प न करें, गंदगी न फैलायें – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने अपील करते हुये कहा है कि सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थल पर कबाड़ व निर्माण सामग्री डम्प न करें, गंदगी न फैलायें, इससे आवागमन बाधित होता है, गंदगी व्याप्त होती है, आमनागरिकों को परेशानी होती है, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालने, गंदगी करने पर निगम की साफ-सफाई व्यवस्था व शहर की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस दिशा में निगम अमले द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही हो रही है, अतः असुविधा से बचने के लिये सड़क, नाली, सार्वजनिक स्थल पर कचरा न डालें, कबाड़ न फैलाय,ें और न ही सी.एण्ड डी.वेस्ट व निर्माण सामग्री आदि डम्प करें।



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