Sunday, December 22, 2024
              Homeछत्तीसगढ़कोरबाKORBA: कोटपा अधिनियम के तहत मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में...

              KORBA: कोटपा अधिनियम के तहत मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में की गई कार्यवाही…

              कोरबा (BCC NEWS 24): कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी के निर्देशानुसार डॉ. कुमार पुष्पेश नोडल अधिकारी एनटीसीपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार (एनटीसीपी) श्री सुनील कुमार सांडे ड्रग इंपेक्टर श्री प्रेमचंद साहू, थाना प्रभारी मानिकपुर की संयुक्त टीम के द्वारा मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सीएमएचओ ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के 11 जगह कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। जिसके अंतर्गत 08 चालानी कार्यवाही में 1000 रूपये वसूल किया गया। साथ ही 03 स्थानों पर समझाइश दी गई।

              इस दौरान आमजनों को कोटपा एक्ट-2003 के धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्रि पर प्रतिबंध, बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर दुकानों में चस्पा किया गया तथा तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने हेतु निर्देशित किया गया।




                    Muritram Kashyap
                    Muritram Kashyap
                    (Bureau Chief, Korba)
                    RELATED ARTICLES
                    - Advertisment -

                          Most Popular