Saturday, February 21, 2026

              KORBA: बुढ़ियापाली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रिया कंवर की नियुक्ति को किया गया निरस्त

              कोरबा (BCC NEWS 24): कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने ग्राम बुढ़ियापाली तहसील बरपाली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती प्रिया कंवर की नियुक्ति में गड़बड़ी होने की शिकायत की जांच उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर श्रीमती प्रिया कंवर की नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया है। इस मामले में अभ्यर्थी द्वारा शासकीय कर्मचारियों से सांठ-गांठ करने और लिपिक द्वारा त्रुटिपूर्ण अंक की गणना कर अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली के सहायक ग्रेड-02 श्री सतीश कुमार सहीस को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है।

              न्यायालय कलेक्टर कोरबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुसार ग्राम बुढ़ियापाली निवासी श्रीमती आशा आदिले द्वारा श्रीमती प्रिया कंवर की नियुक्ति आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक एक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर गलत तरीके से किये जाने तथा इस मामले में जांच कर भर्ती पर रोक लगाने तथा उचित कार्यवाही की मांग की गई थी। इस प्रकरण में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षण एवं जांच के आधार पर पाया गया कि अनावेदिका प्रिया कंवर को लापरवाहीपूर्वक अधिक अंक देकर संलग्न प्रमाण पत्रों का सही ढंग से परीक्षण नहीं किया गया है।

              उन्हें अधिक अंक देकर भर्ती में प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया तथा आवेदिका/शिकायतकर्ता का अंक अधिक होने के बावजूद भी द्वितीय वरीयता क्रम में रखा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्ति संबंधी जारी पत्र अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने में तीन अंक प्रदाय किया जाना निर्धारित है। परंतु अनावेदिका प्रिया कंवर को कन्या शाला में अध्ययन का 06 अंक प्रदान किया जाना पाया गया। श्रीमती प्रिया कंवर की शैक्षणिक सहित अन्य योग्यताओं का प्राप्त अंक 57.64 अंक तथा आवेदिका श्रीमती आशा आदिले का कुल प्राप्त अंक 59.32 होना पाया गया। कलेक्टर ने ग्राम बुढ़ियापाली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती प्रिया कंवर की नियुक्ति आदेश दिनांक 06.02.2024 विधि सम्मत नहीं होने पर निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान रखने वाली अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया है।


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