Saturday, August 23, 2025

KORBA : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा कार्य पर अनुपस्थित कर्मचारी नंद सिंह को उसकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही हेतु जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

कोरबा (BCC NEWS 24): कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के पत्र क्रमांक 815 दिनांक 03 मई 2025 के द्वारा श्री नंद सिंह दैनिक वेतन भोगी जिला न्यायालय कोरबा को बिना किसी सूचना के अपने कार्य पर अनुपस्थित रहने के संबंध में इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि ‘‘जिला नाजिर नजारत अनुभाग कोरबा द्वारा सूचित किया गया है कि आप दिनांक 31.01.2025 से 03.02.2025 तक तीन दिवस तक अवकाश पर थे, जिसके पश्चात दिनांक 04.02.2025 से आज दिनांक 03.04.2025 तक अपने पदीय कार्य से बिना किसी सूचना एवं आवेदन पत्र के अनुपस्थित हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का विगत 02 माह से अपने पदीय कर्तव्य पर बिना सूचना के तथा बिना आवेदन पत्र के अनुपस्थित रहना शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करती है।

आपका इस स्थापना में कार्यालय के आदेश क्रमांक 298/दो-11-02/2018 कोरबा दिनांक 21.12.2022 के द्वारा वाटरमेन के पर पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त आदेश क्रमांक 298 दिनांक 21.12.2022 में नियुक्ति की शर्तें कंडिका 05 में यह लेख है कि ‘‘किसी भी पक्ष के द्वारा 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन एवं भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।‘‘ तथा कंडिका 10 में यह लेख है कि- ‘‘नियुक्त कर्मचारी की कार्य व्यवहार एवं आचरण संतोषजन न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवायें एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।‘‘ आपको बिना कारण एवं सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कृत्य जो शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है। इस हेतु क्यों न आपकी सेवा समाप्त की जाये, के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी। अतः उक्त संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आपको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।‘‘



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