कोरबा (BCC NEWS 24): संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ऐसी ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों में जंहा विगत दो वर्षो में बाल विवाह का प्रकरण ना हुआ हो, उन्हे बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में समस्त 410 ग्राम पंचायतों एवं 06 नगरीय निकायों से नियमानुसार विगत दो वर्षो में बाल विवाह के प्रकरण प्राप्त नही हुये हैं। अतः इन्हे बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय घोषित किया जाकर प्रमाण पत्र जारी करना है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस की समय सीमा में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला कोरबा में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से 05ः30 बजे तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते है।

(Bureau Chief, Korba)