कोरबा: निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहयोग दें – प्रेक्षकद्वय

              • आदर्श आचार संहिता का पालन करने के साथ समय पर व्यय लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश
              • प्रेक्षकों की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को दी गई निर्वाचन संबंधी जानकारी

              कोरबा (BCC NEWS 24): विधानसभा सामान्य निर्वाचन – 2023 के लिए नाम वापसी के पश्चात विधानसभावार लड़ने वाले अभ्यर्थियों की बैठक श्री प्रियतु मंडल एवं सी०के० जमातिया, सामान्य प्रेक्षक तथा पुलिस आब्जर्वर श्री सी.वेंकटा सुब्बा रेड्डी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में निर्विघ्न व शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में सभी अभ्यर्थीगण व राजनीतिक दल अपना पूर्ण सहयोग दें। यदि चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव उनके पास हैं तो वे अपने से संबंधित प्रेक्षक के समक्ष रखें। प्रेक्षकों ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के प्रतिनिधि चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। बैठक के दौरान अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों, उठाई गई शंकाओं का समाधानकारक उत्तर दिया गया। बैठक में पुलिस आब्जर्वर ने अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी अपना सहयोग दें तथा ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ें। उन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थी को किसी से कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत कर सकते हैं।

              बैठक में प्रेक्षकों ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए नियुक्त किया है। वैसे तो जिले में निर्वाचन कार्य में लगी अधिकारियों की टीम निर्वाचन कार्य कराने में सक्षम है, फिर  भी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि उनके पास शिकायत है तो वे अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों को लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की। बैठक में  विधानसभावार क्षेत्रों के रिटर्निग ऑफिसर द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ उपस्थित राजनीतिक दलों / निर्वाचकों को आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गयी । अभ्यर्थियों को व्यय रिपोर्टिंग प्रारूप, दर सूची आदि और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार व्यय लेखा प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई। उन्हें वाहनों, जुलूसों और सार्वजनिक बैठकों के लिए अनुमति, ईवीएम / वीवीपेट मशीनों की कमीशनिंग की तैयार करने की तारीख और समय और इसमें अभ्यर्थियों की भूमिका एवं अभ्यर्थियों को वीवीपैट कार्य प्रणाली, चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण पहलू (जैसे मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट, निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति उनके अधिकार और कर्तव्य ) की जानकारी दी गयी । बैठक में आयोग के नवीनतम निर्देश एवं पूर्व के निर्देशों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक – 21 कोरबा में मतदान केंद्र क्रमांक – 238 (क) अनुभाग 8 से 10 के लिए एक सहायक मतदान केन्द्र की जानकारी दी गई । उन्हें विधानसभावार मतदान केन्द्रो के भवन परिवर्तन / स्थल परिवर्तन एव नाम परिवर्तन की जानकारी देते हुए बताया गया कि ई.व्ही. एम. मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन दिनांक 4.11.2023 को सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में प्रस्तावित है।

              ईवीएम/ वीवीपेट मशीनों का किया गया सप्लीमेंट्री रेण्डमाइजेशन
              जिला पंचायत सभाकक्ष में  विधानसभा कोरबा में प्रत्याशियों की संख्या होने के कारण ईवीएम/ वीवीपेट  मशीनों (बैलेट यूनिट) का सप्लीमेंट्री रेण्डमाइजेशन सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने बताया कि चूंकि कोरबा विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक है ऐसे में दो मशीनें लगाई जाएंगी। प्रथम पूरक रेण्डमाईजेशन के माध्यम से विधानसभावार मशीनों के वितरण की जानकारी अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं।


                              Hot this week

                              Related Articles

                              Popular Categories