कोरबा: जिले में पुलिस ने चौक-चौराहों पर अभियान चलाकर यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला पुलिस कोरबा ने अभियान चलाया। गुरुवार को पुलिस ने जिले में 127 से अधिक साइलेंसर और 72 प्रेशर हॉर्न को जब्त किया।
पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्रवाई की और इसे निकलवाकर वाहन चालकों को समझाइश दी। मॉडिफाइड साइलेंसरों को अलग-अलग शोरूम, गैरेज और चौक-चौराहों पर चल रहे वाहनों से निकलवाया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर से काफी ध्वनि प्रदूषण होता है, जिस कारण इसे जब्त कर लिया गया।
पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर को गाड़ी से उतरवाया।
मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज
मॉडिफाइड साइलेंसर विक्रेताओं के खिलाफ धारा 102 और 133 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले को एसडीएम कार्यालय में पेश किया जाएगा। जब्त मॉडिफाइड साइलेंसरों के नष्टीकरण के लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा।पुलिस ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर केस ऑनलाइन दर्ज होगा।
पुलिस ने विभिन्न गैरेज में पहुंचकर भी जांच की।
पुलिस ने दी नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
पहली बार कानून तोड़ने पर संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी बार नियम तोड़ने पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। ध्वनि मापक यंत्र से सबूत इकट्ठा किया गया है, वहीं वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस ने लोगों को नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।