Thursday, November 13, 2025

              KORBA : पटवारी गोविन्द राम कंवर निलंबित

              कोरबा (BCC NEWS 24): कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा तहसील कार्यालय पसान के पटवारी गोविन्द राम कंवर के विरूद्ध थाना जांजगीर में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पटवारी गोविन्द राम कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा, कोरबा नियत किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय सिटी कोतवाली जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़) के पत्र क्रमांक/ थ.प्र./ सिटी कोत. जांजगीर/2225/2025 दिनांक 26.10.2025 द्वारा थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 961/2025, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया कि पटवारी श्री गोविन्द राम कंवर, तहसील कार्यालय पसान, जिला-कोरबा (छ.ग.), ने अपने पदीय क्षेत्र के शासकीय कार्यों के प्रति प्रमाद एवं घोर लापरवाही बरती है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(क), (ख) एवं (ग) का उल्लंघन है।

              उक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्कालीन पटवारी श्री गोविन्द राम कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा, कोरबा नियत किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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