कोरबा (BCC NEWS 24): नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने समस्त पेंशनरों से कहा गया है कि वे अपने जीवित प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से भरकर एवं अपने व्यक्तिगत खाता संधारित बैंक के शाखा प्रबंधक से प्रमाणीकरण कराकर 30 अक्टूबर तक निगम के स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से जमा कराएं ताकि इस पर आगामी कार्यवाही की जा सके। यहॉं उल्लेखनीय है कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा नगरीय निकायों के पेंशनरों का जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाकर पेंशनरों की सूची सहित 30 अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को भेजे जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत निगम द्वारा जीवित प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में संचालनालय को प्रेषित किया जाना हैं, अतः नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी पेंशनरों से कहा गया है कि वे जीवित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं बैंक खाते को संधारित बैंक के शाखा प्रबंधक से प्रमाणीकरण कराकर 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से निगम की स्थापना शाखा स्थित पेंशन विभाग में जमा कराएं ताकि निर्देशानुसार उक्त दस्तावेज संचालनालय को प्रेषित किया जा सके।
(Bureau Chief, Korba)