कोरबा: जूलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी…

              कोरबा (BCC NEWS 24): कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने हेतु संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है।

              जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा  30 के विधान सभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्य समाप्ति अर्थात 05 दिसंबर 2023 तक कोरबा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस नगर निगम कोरबा के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा, कटघोरा, पोंड़ीउपरोड़ा के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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