Sunday, October 6, 2024




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KORBA : सर्वमंगला प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के धनवापसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

  • निवेश से संबंधित मूल बॉण्ड पेपर सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश
  • 22 जुलाई 2024 तक दावा आपत्ति कर सकते हैं प्रस्तुत

कोरबा (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कोरबा में अनियमित वित्तीय कंपनी/चिटफण्ड कंपनी सर्वमंगला प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के  निवेशकों के धनवापसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिले के कुछ निवेषकों द्वारा संबंधित चिटफण्ड कंपनी में  निवेश से संबंधित मूल बांड पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया है। धनवापसी हेतु निवेशकों द्वारा निवेश से संबंधित मूल बांड पेपर सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक है। मूल बॉण्ड पेपर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में  निवेशक बांड पेपर की छाया प्रति, शपथ पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिससे उनके निवेशित राशि की भुगतान हेतु आगे कार्यवाही की जा सकेगी। इन निवेशकों में कोरबा के काशीनगर निवासी तुलेश कुमार श्रीवास पिता आत्माराम द्वारा निवेशित राशि 64 हजार, पहन्दा वार्ड 11 निवासी गोपी किशन रात्रे पिता स्व. सहेत्तर द्वारा  निवेशित राशि 95 हजार, ग्राम इरफ चैतमा निवासी जयपाल सिंह कंवर, पिता मंगतराम द्वारा  निवेशित राशि 65 हजार, कोहड़िया कोरबा निवासी रामबाई राठौर पति भोजराम राठौर द्वारा  निवेशित राशि 11 हजार 500 तथा पुराना काषीनगर निवासी लव कुमार राठौर पिता रामजी राठौर द्वारा निवेशित राशि 75 हजार षामिल हैं। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा-आपत्ति हो तो वह अपना दावा/आपत्ति कार्यालय कलेक्टर जिला कोरबा के नाजिर षाखा में नियत तिथि 22 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
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