Saturday, February 14, 2026

              KORBA : न्यायालय के आदेश पर युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत प्रभावित शिक्षको के अभ्यावेदन का किया गया निराकरण

              • आवेदन निराकृत होने के बाद 3 दिन के भीतर नई पदस्थापना जगह पर ज्वाइनिंग के निर्देश
              • तीन दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

              कोरबा (BCC NEWS 24): राज्य शासन के द्वारा युक्ति युक्तिकरण के दिये गए निर्देशों के तहत जिले के प्राथमिक शाला के 305, माध्यमिक शाला के 151, हाई स्कूल और हायर सेकंडरी के 74 व्याख्याताओं को अतिशेष पाए जाने पर निर्देशानुसार काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। उक्त शिक्षको द्वारा काउंसिलिंग में शामिल होकर स्थल चयन करने के पश्चात काउंसिलिंग दिनांक को ही पदांकन आदेश जारी किया गया था। प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला के समस्त एवं जिले के भीतर पदांकित किए गए हाई स्कूल और हायर सेकंडरी के व्याख्याताओं को संबंधित ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। कुछ अतिशेष शिक्षको के द्वारा युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में याचिका दायर की गई।

              उक्त याचिका के तहत माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला युक्ति युक्तकरण समिति द्वारा 105 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा 65 प्रकरणों का निराकरण कर आदेश जारी किया गया। जिला युक्ति युक्तकरण समिति के द्वारा अभ्यावेदन के निराकरण के पश्चात सभी शिक्षकों को आदेशित किया गया है कि अगले 3 कार्य दिवस के भीतर वे अपने नवीन पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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