Tuesday, July 1, 2025

KORBA : सोनालिया पुल तथा रेलवे फाटक के पास नियम के तहत किया जा रहा है आरयूबी का निर्माण

  • “सोनालिया पुल के पास बनने वाले अंडर ब्रिज में डीएमएफ से 80 करोड़ रुपए का नियम विरुद्ध आबंटन करने संबंधी शिकायत दैनिक समाचार पत्रों में हुए प्रकाशन का खंडन

कोरबा (BCC NEWS 24): श्री ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा “सोनालिया पुल के पास बनने वाले अंडर ब्रिज में डीएमएफ से 80 करोड रूपए का नियम विरूद्ध आबंटन करने संबंधी शिकायत दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन हुआ है। उक्त सम्बंध में परियोजना समन्वयक जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा ने बताया की सोनालिया पुल तथा रेल्वे फाटक के पास मार्ग में हेवी ट्रेफिक की नियमित समस्या के कारण क्षेत्र की आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर सोनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू.बी. का निर्माण स्वीकृत किए जाने की मांग की गयी थी। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 22 ( 3 ) (क) अनुसार सेक्टर भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़को, पुलों, रेलमार्गों, जलमार्गों, विमान पत्तनों, औद्योगिक पार्कों/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने का नियम है।

उक्त नियमानुसार ही शासी परिषद की बैठक दिनांक 02 फरवरी 2024 में अनुमोदन उपरांत सेक्टर भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत चांपा – गेवरा रेल लाईन के लेवल क्रासिंग सीजी 28 में सुनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू.बी. का निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 30,96,89,000/- स्वीकृत किया गया है, न कि 80 करोड़ । उक्त राशि में से 15,48,44,500/- जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा तथा राशि 15,48,44,500/- रेल्वे विभाग (दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे) के द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार नियमानुसार ही शासी परिषद की बैठक  18 जुलाई 2024 में अनुमोदन उपरांत सेक्टर-भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत चांपा गेवरा रेल लाइन के लेवल क्रासिंग सीजी 28 में सोनालिया ज्वेलर्स के पास आर. यू. बी. के निर्माण में प्रभावित परिसम्पत्तियों / संरचनाओं का मूल्यांकन राशि हस्तांतरित करने बाबत राशि रूपये 3,33,73,737/- की स्वीकृति डीएमएफ से की गई है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 27, 28, 29 एवं 30 के आधार पर ही प्रतिकर का भुगतान किया गया। तदानुसार जिला खनिज संस्थान न्यास तथा शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुरूप ही उपयुक्त कार्यो के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार श्री ननकी राम कंवर, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित उक्त शिकायत मनमाना तथा निराधार होने से खंडन किया जाता है।


                              Hot this week

                              रायपुर : वाहन चालक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ

                              रायपुर: वनमंडल बलौदाबाजार ने वाहन चालक और भारी वाहन...

                              रायपुर : छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड द्वारा समाज के उत्थान हेतु सामाजिक बैठक आयोजित

                              रायपुर: छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के कार्यालय भवन  रविनगर...

                              Related Articles

                              Popular Categories

                              spot_imgspot_img