कोरबा: मत्स्य आखेट पर रहेगा प्रतिबंध, मछलियों के संरक्षण हेतु 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित…

              कोरबा (BCC NEWS 24): जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, छोटे-बड़े जलाशयों में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सहायक संचालक मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 01 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत या नदी-नालों को छोड़कर जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे।


                              Hot this week

                              रायपुर : आसमान में उड़ता ड्रोन और सुधरती तकदीर

                              सारंगढ़ की सुनीता पटेल ऐसे बनीं 'लखपति ड्रोन दीदी'​रायपुर...

                              रायपुर : एसआरसी कंपनी की चैन माउंटेड मशीन जब्त

                              मुरूम के अवैध उत्खनन मामले में कार्रवाईरायपुर (BCC NEWS...

                              रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ : योग को जीवनशैली में शामिल करें – राज्यपाल डेका

                              अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में शामिल हुए राज्यपालरायपुर (BCC NEWS...

                              रायपुर : अब ‘सेवा-सेतु केंद्र’ से मिलेंगी 442 डिजिटल सेवाएं

                              लोक सेवा केंद्रों का हुआ उन्नयन, मिलने वाली सुविधाओं...

                              Related Articles

                              Popular Categories