Friday, April 26, 2024
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BCC News 24: CG न्यूज़- 5 साल की बच्ची के दुष्कर्मी को उम्रकैद.. पिता को शराब लेने भेज रिश्तेदार रेप कर भाग गया था; कोर्ट ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

छत्तीसगढ़: जांजगीर-चांपा में 5 साल की बच्ची के दुष्कर्मी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनााई गई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 5 साल अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं। रिश्तेदार युवक ने बच्ची के पिता को शराब लेने भेज दिया था। इसके बाद रेप किया। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, पामगढ़ क्षेत्र निवासी धनंजय भारद्वाज (41) 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के दिन अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा था। वहां रिश्तेदार के साथ शराब पीने को लेकर बात होने लगी। इस पर रिश्तेदार की पत्नी ने रक्षाबंधन के दिन शराब पीने से मना किया और दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। पति नहीं माना तो गुस्से में महिला घर छोड़ अपने देवर के यहां चली गई।

इसके बाद धनंजय ने रिश्तेदार को शराब लेने भेज दिया। इस दौरान रिश्तेदार की 5 साल की बच्ची घर में ही धनंजय के साथ थी। थोड़ी देर बाद जब रिश्तेदार शराब लेकर घर लौटा तो बच्ची खून से लथपथ रो रही थी। यह देखकर उसने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसकी शिकायत पर पुलिस ने धनंजय को हिरासत में ले लिया।

अस्पताल में भर्ती बच्ची के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इस पर पुलिस ने धनंजय को गिरफ्तार कर लिया और मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पहुंचा। करीब 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे बहुत ही घृणित माना। जस्टिस खिलावन राम रिगरी की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में सजा सुनाई। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह ने की।

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