- पेंशन संबंधी मामलों के संबंध में पेंशनधारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संचालित पेंशन लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में इस वर्ष आगामी नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का भी आयोजन रायपुर में किया जायेगा। जिसमें सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारीयों, कर्मचारियों के पेंशन मामलों का शीघ्र निराकरण किया जायेगा। पेंशन लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य पेंशनधारियों की शिकायतों को देखना है, जिससे पेंशन भोगियों का मौके पर ही उनके मामलें का निराकरण किया जा सके। पेंशन बकाया, पेंशन वृद्धि के बकाया एवं पेंशन संबंधी मामलों के संबंध में पेंशनधारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संचालित पेंशन लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि पेंशनधारियों के मामले में निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है, यदि बुजुर्ग पेंशनधारियों को उनके विभाग के माध्यम से उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो वह पेंशन लोक अदालत में आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा सभी विभाग के पेंशनधारियों से अपील की गई हैं कि यदि उनको पेंशन प्रकरणों की समस्या है, तो वे सभी अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क कर सकते हैं और अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनसे उनके मामलों को आगामी नेशनल लोक अदालत 13 मई 2023 के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में माननीय श्री संतोष शर्मा, जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है कि पेंशनभोगियों के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु पेंशन लोक अदालत प्रतिबद्ध है और सभी लोग अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करें।