रायपुर: छत्तीसगढ़ के लोगों को लाइसेंस लेने में अब परेशानी नहीं होगी। पता बदल जाने या गलत होने की वजह से नहीं मिल पाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस अब परिवहन कार्यालयों के माध्यम से लोगों को मिलेंगे। इसके निर्देश CM साय ने दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुविधा एक जुलाई से लागू होगी। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में लोगों को ये सुविधा मिलेगी।
नए नियम के मुताबिक, आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों में मिल जाएंगे। विभागीय बैठक में मुख्यमंत्री साय को पता चला कि परिवहन विभाग डाक के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस भेजता है।
नवा रायपुर नहीं जाना पड़ेगा
पता सही नहीं हाेने या बदले होने की वजह से पंजीयन प्रमाण पत्र नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे। ऐसे में आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था।
मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को महसूस करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाएं।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट या अपूर्ण पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक संबंधित कार्यालय में अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर लाइसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र ले सकेंगे।
(Bureau Chief, Korba)