रायपुर : मछलियों के संरक्षण हेतु 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित

              मत्स्य आखेट पर रहेगा प्रतिबंध

              प्रतिबंधित अवधि पर मछली पकड़ने पर देना होगा 25 हजार रूपये जुर्माना

              रायपुर (BCC NEWS 24): वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाषयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

              मछली पालन विभाग के अधिकारियांे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 25 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है और उनके अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे।


                              Hot this week

                              रायपुर : स्ट्रीट वेंडर्स के सपनों को मिली नई उड़ान

                              छत्तीसगढ़ में 1.12 लाख से अधिक वेंडर्स को मिला...

                              रायपुर : लखपति दीदी बनीं लतिका : आधुनिक खेती से बदली तकदीर, महिला सशक्तिकरण की बनीं मिसाल

                              ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और वैज्ञानिक खेती ने बढ़ाई आयस्व-सहायता...

                              रायपुर : विश्व रक्तदान दिवस 14 जून पर विशेष

                              आपकी रगों में बहता हुआ खून किसी के बुझते...

                              रायपुर : ​सारंगगढ़ में खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज का भरपूर स्टॉक

                              शासन की मुस्तैदी से किसानों की राह हुई आसान​रायपुर...

                              Related Articles

                              Popular Categories