रायपुर: संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर के निर्देश पर बुक स्कैनिंग कार्य की समीक्षा हेतु सहायक संचालक श्रीमती उषा किरण खलखो एवं श्रीमती सुरेखा थानथराट द्वारा संकुल केन्द्र भूकेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान संकुल समन्वयक श्री मनबोध नंद मूल पद शिक्षक, शा. पू. मा. शाला पौसरा, विकासखंड बसना महासमुंद द्वारा पुस्तक वितरण में चार दिवस की देरी एवं 08 विद्यालयों में कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति के संबंध में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही 25 जून को आयोजित ऑनलाईन बैठक में भी वे अनुपस्थित रहे। पाठ्यपुस्तकों की डिलीवरी 21 जून को प्राप्त होने के बावजूद वितरण 25 जून को करने, स्कैनिंग कार्य में लापरवाही तथा विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना को गंभीर कदाचार एवं अनुशासनहीनता मानते हुए उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के प्रतिकूल पाया गया।
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर श्री राकेश कुमार पाण्डेय ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत श्री मनबोध नंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, जिला धमतरी नियत किया गया है।

(Bureau Chief, Korba)