रायपुर : श्रम कानूनों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित कराएं – सचिव, सह – श्रमायुक्त गुप्ता

        • अनुपस्थित श्रम अधिकारी को नोटिस जारी दिए निर्देश

        रायपुर: सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन श्री हिम शिखर गुप्ता ने आज मंत्रालय महानदी भवन में सभी जिले के श्रम अधिकारियों की विभागीय बैठक ली गई। बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त ने कहा कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत रेंडम पद्धति सें संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण कर समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संस्थानों के द्वारा श्रम कानून का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित किया जायें।  विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को देय हितलाभ जैसे न्यूनतम वेतन, बोनस, छटनी आदि शिकायतों का निराकरण गंभीरता पूर्वक करना सुनिचित करें। गण्डई-छुईखदान-खैरागढ़ जिले के श्रम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

        सचिव सह श्रमायुक्त ने  विभाग के अधीन छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार योजनाओं, लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानों के तहत् समय-सीमा में लाभ डीबीटी के माध्यम से दिलाये जाने के निर्देश जिला श्रम अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि पर्याप्त आधारों एवं उचित अभिलेखों के आधार पर ही श्रमिकों के नाम, पता और मोबाईल नंबर आदि में संशोधन की कार्यवाही करें।

        सचिव सह श्रमायुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों की जांच गंभीरतापूर्वक की जायें, ताकि पात्र व्यक्ति को ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। उन्होंनेे कहा कि इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर दोषी श्रम निरीक्षकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक हेल्पलाईन के माध्यम से मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के श्रमिक कार्ड क्यू आर कोड सहित उनके मोबाईल नंबर पर भेजने तथा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिचित करें।

        संचालनालय स्तर पर पंजीकृत श्रमिकों के ई-के वाई सी कराने तथा पंजीयन एवं योजनाओं के सख्त मॉनिटरिंग किए जायें। सभी जिला श्रम अधिकारी नियमित रूप से अपने स्तर पर पंजीयन, योजनाओं, रेण्डम निरीक्षण, वैधानिक प्रावधानों के तहत सतत् पर्यवेक्षण करें।



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